कटिहार . नन बैकिंग कंपनियों के खिलाफ अब प्रमंडल के मुख्यालय स्थित जिला व्यवहार न्यायालय में मामले दर्ज किये जायेंगे. इसकी अधिसूचना बिहार सरकार के विधि विभाग ने जारी कर दिया है. जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार जमाकर्ताओं के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2002 के मामले प्रमंडल स्थित जिला व्यवहार न्ययायलय में पदस्थापित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सहायक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा जिसका न्यायालय द्वारा त्वरित विचारण किया जायेगा. जारी अधिसूचना के अनुसार इस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता संबंधित प्रमंडल के सभी जिलों की राजस्व सीमायें होंगी. विधि विभाग ने यह अधिसूचना को तुरंत प्रभावी बना दिया है. अब जिले में नन बैकिंग कंपनियों के खिलाफ तथा बिहार जमाकर्ताओं के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2002 के तहत परिवाद पत्र या थाने में दर्ज मामले पूर्णिया जिले के व्यवहार न्यायालय में विचारन किया जायेगा.
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नन बैकिंग कंपनियों के खिलाफ अब कोर्ट में दर्ज होंगे मामले
कटिहार . नन बैकिंग कंपनियों के खिलाफ अब प्रमंडल के मुख्यालय स्थित जिला व्यवहार न्यायालय में मामले दर्ज किये जायेंगे. इसकी अधिसूचना बिहार सरकार के विधि विभाग ने जारी कर दिया है. जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार जमाकर्ताओं के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2002 के मामले प्रमंडल स्थित जिला व्यवहार न्ययायलय में पदस्थापित मुख्य न्यायिक […]
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