अवैध आरा मिल पर कसा शिकंजा

आजमनगर. सालमारी ओपी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर वन विभाग ने कसा शिकंजा. अवैध रूप से स्थापित व संचालित आरा मिल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित दल द्वारा 22 सितंबर 2011 को छापेमारी की गयी थी. क्रम में मिल संचालक मो मुस्तकीम एवं अन्य के द्वारा छापेमारी के दौरान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 27, 2015 7:06 PM

आजमनगर. सालमारी ओपी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर वन विभाग ने कसा शिकंजा. अवैध रूप से स्थापित व संचालित आरा मिल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित दल द्वारा 22 सितंबर 2011 को छापेमारी की गयी थी. क्रम में मिल संचालक मो मुस्तकीम एवं अन्य के द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त आरा मिल के उपस्कर एवं लकडि़यों को ले जाने से जबरन रोका गया था. मामले में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कांड संख्या 203/2012 में भादवि की धारा 147, 149, 341, 323, 379 सहित बिहार सॉ मिल अधिनियम की धारा 1990/5 के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें मिल संचालक सहित प्रभाष चंद्र झा, पप्पू बूबना, वहीद रेजा, कंचन दास, मो मजाहिर के अलावे अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था. लंबी अवधि के बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्णिया भी एन प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक कटिहार छत्रनील सिंह से कार्रवाई करने को लेकर पत्र प्रेषित किया है. मामले के अनुसंधानक आरएम सिंह ने बताया कि नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय के विचाराधीन है.

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