पत्नी की हत्या के मामला में पति को आजीवन कारावास

कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम एससी श्रीवास्तव ने पत्नी को गला दबा कर हत्या के अभियुक्त बरारी थाना अंतर्गत ग्राम शहरिया तीनधरिया निवासी मनोज परिहार को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 5, 2015 9:00 AM

कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम एससी श्रीवास्तव ने पत्नी को गला दबा कर हत्या के अभियुक्त बरारी थाना अंतर्गत ग्राम शहरिया तीनधरिया निवासी मनोज परिहार को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

यदि अभियुक्त के द्वारा दंड की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. आरोपी अभियुक्त मनोज परिहार के साला डंडखोरा के भारीडीह कजरी निवासी विजय चौधरी द्वारा बरारी थाने में दिये फर्द बयान के आधार पर मामले को दर्ज किया गया था.

उसने पने फर्द बयान में कहा था कि उसकी बहन की शादी मनोज परिहार के साथ दस वर्ष पूर्व हुई थी. 14 नवंबर 2011 को मोबाइल पर सूचना मिली की उसकी बहन की हत्या हो गयी है. बहन मंजू देवी के ससुराल जाने पर देखा कि मंजू देवी मृत अवस्था में आंगन में पड़ी हुई थी. इस सत्र वाद में अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद साह ने कुल आठ साक्षियों को न्यायालय में परीक्षण कराया.

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