खुलेआम मांस की बिक्री पर लगेगी रोक
कटिहार. नगर निगम द्वार मुख्य सड़क किनारे खुलेआम बकरे, मुर्गा एवं मछली बेचने पर रोक लगाते हुए विक्रेताओं को हिदायत दिया है कि बगैर लाइसेंस के इस प्रकार की दुकान चलाना अवैध बताया है. गुरुवार को शहर के विक्रेताओं को निगम में बुला कर सभी निर्देश नगर आयुक्त राकेश कुमार ने दिया है. नगर निगम […]
कटिहार. नगर निगम द्वार मुख्य सड़क किनारे खुलेआम बकरे, मुर्गा एवं मछली बेचने पर रोक लगाते हुए विक्रेताओं को हिदायत दिया है कि बगैर लाइसेंस के इस प्रकार की दुकान चलाना अवैध बताया है. गुरुवार को शहर के विक्रेताओं को निगम में बुला कर सभी निर्देश नगर आयुक्त राकेश कुमार ने दिया है.
नगर निगम प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं नगर विकास विभाग के निर्देश पर किया गया है. नगर आयुक्त श्री कुमार ने सबों को जानकारी देते हुए कहा कि पशु बद्धशाला में ही बकरा, मुर्गा आदि को काट कर टोकरी में सुरक्षित ढंग से ढक कर रखते हुए बेचा जाना चाहिए.
वहीं पशु बद्धशाला बनाने के लिए वैसे इच्छुक व्यक्ति जो बद्धशाला बनाना चाहते हैं वे यदि आवेदन करेंगे तो उन्हें पांच लाख की राशि लोन के रूप में मिल सकता है. वहीं उपस्थित दुकानदारों ने सड़क किनारे मीट, मुर्गा आदि बेचने के लिए तत्काल कुछ समय दिया जाय लेकिन उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि ऐसा किया जायेगा तो वैसे विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
श्री कुमार ने तत्काल कुछ दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तैयारी की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज वैसे दुकानदारों के विरुद्ध किया जा रहा है, जो अतिक्रमण हटाये जाने के बाद पुन: दुकान लगा रखा है. जिन्हें चिह्न्ति कर लिया गया है.