जवप्रि दुकानदार पर राशन-केरोसिन नहीं देने का आरोप

जविप्र दुकानदार पर राशन-केरोसिन नहीं देने का आरोपआजमनगर. प्रखंड क्षेत्र के शीतलमनी पंचायत के बड़काबाड़ी गांव के जनवितरण दुकानदार साबेरा खातून के विरुद्ध राशन कार्ड धारियों ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर कई आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. लाभुकों ने दिये आवेदन में डीलर द्वारा राशन-केरोसिन वितरण में मनमानी करने का आरोप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 25, 2015 7:13 PM

जविप्र दुकानदार पर राशन-केरोसिन नहीं देने का आरोपआजमनगर. प्रखंड क्षेत्र के शीतलमनी पंचायत के बड़काबाड़ी गांव के जनवितरण दुकानदार साबेरा खातून के विरुद्ध राशन कार्ड धारियों ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर कई आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. लाभुकों ने दिये आवेदन में डीलर द्वारा राशन-केरोसिन वितरण में मनमानी करने का आरोप लगाया है. क्या है मामलाराशन कार्डधारी नाजली खातून पति मो सलीमुद्दीन, साजेदा खातून पति नूर आलम, गुलजारी खातून पति अब्दुल वारिक, शाहेदा खातून पति कुच्छन अलि, आमेना खातून पति मो फैयाज आलम, सफूरा खातून पति स्व सविरूद्दीन ने आरोप लगाया है कि जविप्र दुकानदार राशन-केरोसिन नहीं देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं. एसडीओ को डीलर ने दी सफाई जविप्र दुकानदार साबेरा खातून ने अनुमंडल पदाधिकारी के नाम लिखे पत्र में बताया है कि उक्त लाभुकों द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे व निराधार है. उन्होंने कहा है कि लाभुक राशन-केरोसिन का उठाव नहीं करते हैं. ऐसे में मनमानी करने या राशन-केरोसिन नहीं देने का कोई बात ही नहीं उठता है. पत्र में ये भी जिक्र है कि जविप्र दुकान संचालन में उनका बड़ा बेटा मो शाहिद हुसैन सहयोग करते हैं. जविप्र दुकानदार द्वारा कहा गया कि पदाधिकारियों से कहा है कि जो लोग हमारे यहां से राशन-केरोसिन का उठाव नहीं करते या हमारे यहां से लेना नहीं चाहते वैसे लाभुकों को दूसरी जगह समायोजन कर दिया जाये.पूर्व में रद्द हो चुका है लाइसेंस जानकारों का कहना है कि डीलर साबेरा खातून का लाइसेंस पूर्व में एक बार रद्द हो चुका है. तत्कालीन एसडीओ ने दिनांक 13 सितंबर 2011 को जविप्र दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया था. एसडीओ करेंगे मामले की सुनवाईइस मामले की जांच अनुमंडल पदाधिकारी फिरोज अख्तर करेंगे. ज्ञापांक 2624 दिनांक 23 नवंबर 15 को निर्गत आदेश पत्र में शिकायतकर्ता लाभुकों सहित जविप्र दुकानदार दोनों को ही दिनांक 28 नवंबर 15 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

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