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बेटे की हत्या के आरोपी पिता को उम्रकैद

कटिहार. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ की अदालत ने हत्या के आरोपी पिता अजीज अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसी मामले में सबूत नष्ट करने के जुर्म में अदालत ने उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. इस मामले को लेकर अजीज की पत्नी ताजो बीबी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2015 8:30 AM
कटिहार. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ की अदालत ने हत्या के आरोपी पिता अजीज अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसी मामले में सबूत नष्ट करने के जुर्म में अदालत ने उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. इस मामले को लेकर अजीज की पत्नी ताजो बीबी ने मुकदमा दर्ज करायी थी. उसने अपने फर्द बयान कही थी कि उसकी पहली शादी मालदह में हुई,

जिससे दो संतान है एवं घटना के एक वर्ष पूर्व आरोपी से वह दूसरा विवाह किया था. पहली विवाह से उत्पन्न संतान आशिफ को उसके पति अजीज अंसारी ने 16 मई 2008 को दुकान से खैनी लाने भेज दिया.

उसके बाद पीछे से आरोपी पति भी साइकिल लेकर निकला एवं देर शाम तक जब उसका लड़का नहीं आया तो वह खोजने निकली. बगल के महानंदा नदी के किनारे बेटे के शव पायी, जिसकी गला दबा कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल बारह गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया.

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