बदलेगा आरक्षण रोस्टर, तैयारी शुरू
पंचायत चुनाव 2016 के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइड लाइन कटिहार : जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गयी है. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान प्रतिनिधि अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिए अभी से चुनावी रणनीति तैयार करने में लग गये हैं. वहीं जिला प्रशासन ने भी राज्य […]
पंचायत चुनाव 2016 के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइड लाइन
कटिहार : जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गयी है. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान प्रतिनिधि अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिए अभी से चुनावी रणनीति तैयार करने में लग गये हैं. वहीं जिला प्रशासन ने भी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभिन्न स्तरों पर पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती आयोग के निर्देशानुसार चक्रानुक्रम के तहत आरक्षण व्यवस्था को लागू करना है.
आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को ज्ञापांक 2144 दिनांक 17.12.2015 के अनुसार आरक्षण रोस्टर लागू करने का निर्देश दिया है. यद्यपि पंचायत चुनाव 2016 को लेकर मतदाता सूची व मतदान केंद्र चिह्नित करने की तैयारी में भी प्रशासन जुट गया है.
वहीं आयोग द्वारा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू करने के साथ ही पंचायतों में चुनावी सरगर्मी अभी से तेज हो गयी है. वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गये हैं. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार दो चक्र के बाद सीटों के आरक्षण के क्रम में बदलाव किया जाना है. पहली बार 2006 में आरक्षण के आधार पर चुनाव हुआ.
दूसरी बार उसी आरक्षण रोस्टर के तहत 2011 में चुनाव कराया गया. दो चक्र पूरा होने के बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव का प्रावधान है. यानी 2016 में होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नये आरक्षण रोस्टर के आधार पर होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने दिया दिशा-निर्देश: राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन के ज्ञापांक 2144 दिनांक 17.12.2015 के माध्यम से भी जिलाधिकारी को पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है.
24 पेज की इस मार्गदर्शिका में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच पद पर आरक्षण के निर्धारण की प्रक्रिया की जानकारी दी गयी है. आयोग के सचिव की इस मार्गदर्शिका के अनुसार चक्रानुक्रम के तहत होने वाले आरक्षण का आधार जनगणना 2011 होगा. मार्गदर्शिका में साफ कहा गया है कि सीटों के आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने में किसी तरह के पक्षपात या भेदभाव व मार्गदर्शिका का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी.