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दलपतियों को मिलेगा प्रशक्षिण

दलपतियों को मिलेगा प्रशिक्षणअब पंचायत के दलपतियों को किया जायेगा चुस्त-दुरुस्त प्रतिनिधि, कटिहारउच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में सरकार ने पंचायत स्तर पर नियुक्त दलपतियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन करेंगे. ज्ञात हो कि बिहार ग्राम […]

दलपतियों को मिलेगा प्रशिक्षणअब पंचायत के दलपतियों को किया जायेगा चुस्त-दुरुस्त प्रतिनिधि, कटिहारउच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में सरकार ने पंचायत स्तर पर नियुक्त दलपतियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन करेंगे. ज्ञात हो कि बिहार ग्राम रक्षा दल नियमावली 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम रक्षा दल के सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारियों एवं दलपतियों के लिए समय-समय पर ग्राम पंचायत प्रशिक्षण का व्यवस्था करना था. लेकिन सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से दलपतियों को निहित प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण कार्य नहीं दिया जा रहा था, जिससे दलपतियों के गुणवत्ता व कार्यशैली को लेकर लगातार उसके कार्य-कलापों पर प्रश्न चिह्न उठाया जाता रहा है. उच्च न्यायालय के हाल में दिये गये आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि दलपतियों को प्रशिक्षण के उपरांत उनमें कार्य करने के प्रति दायित्व निर्वहन की भी क्षमता बढ़ेगी. क्या है बिहार ग्राम रक्षा दल नियमावली के प्रावधानबिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन कर्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली 2004 के नियम 14 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारियों एवं दलपति के लिए समय-समय पर ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकेगी. किंतु विगत कई वर्षों से सरकार की ओर से इन दलपतियों को उनके नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं दी गयी. फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी थी. कौन-कौन से लोग लेंगे प्रशिक्षणग्राम पंचायतों में नियुक्त 18-30 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में आने वाले वैसे व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य नहीं माने जायेंगे जो नियमावली के नियम पांच के तहत उनका नाम पंजी में दर्ज नहीं है. तीस दिनों तक चलने वाले यह गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायतों की होगी एवं प्रशिक्षण स्थल भी ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा तय किया जायेगा. दलपति क्या-क्या लेंगे प्रशिक्षणअब ग्राम पंचायतों के दलपतियों को प्रशिक्षण के दौरान परेड करने, शारीरिक व्यायाम एवं अभ्यास, दौड़, लाठी की उपयोगिता, लाठी चलाना, चलते-चलते मार्ग बदलना आदि का प्रशिक्षण लेना होगा. दलपतियों को पंचायतों में चलने वाली सरकार के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कृषि, पशुधन, सिंचाई, गृह उद्योग, जनगणना, पशु जनगणना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विषयों की जानकारी रखनी होगी.कानून का ज्ञान रखना आवश्यकसरकार ने पंचायत के स्तर पर ग्राम रक्षा दल अथवा दलपतियों को पंचायतों के अंतर्गत नियुक्त करती है, जो सरकारी स्तर पर सूचना के प्रथम स्रोत माने जाते हैं. चूंकि सरकार यह मानती है कि स्थानीय दलपति अथवा ग्राम रक्षा दल के सदस्य को पंचायत में होने वाले घटना की जानकारी अथवा लोगों के संदर्भ में जानकारी स्पष्ट होती है. इस कारण सरकार ने दलपतियों को कानून का ज्ञान रखना आवश्यक बना दिया है. इस प्रशिक्षण के दौरान दलपति भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न धाराओं को पढ़ना, आर्म्स एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान, कैटल ट्रेस पास एक्ट तथा गैंबलिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान, दंगा-फसाद तथा अन्य अशांति प्रेरित करने वाले तत्वों पर नियंत्रण, दंगा-फसाद हो जाने पर उसके कर्तव्य, ग्रामीण सुरक्षा एवं आपदा में ग्राम रक्षा दल की भूमिका के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होगा.

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