असम राइफल्स के तीनों जवानों को मिली जमानत मामला ट्रेन में शराब के साथ पकड़े जाने का

कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र शेखर झा ने गुरुवार को शराब ले जाने के मामले में जेल में बंद असम राइफल्स के तीन जवानों के जमानत का आवेदन स्वीकार कर लिया. तीनों जवान राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह एवं बूटा सिंह 16 मई से न्यायिक हिरासत में थे. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2016 5:54 AM

कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र शेखर झा ने गुरुवार को शराब ले जाने के मामले में जेल में बंद असम राइफल्स के तीन जवानों के जमानत का आवेदन स्वीकार कर लिया. तीनों जवान राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह एवं बूटा सिंह 16 मई से न्यायिक हिरासत में थे. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों जवानों पर एफआइआर करने के मामले के सूचक सुरेंद्र कुमार सिंह को एवं उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा को न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था.

न्यायालय में जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान जिला जज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सूचक सुरेंद्र कुमार सिंह से पूछा कि आखिर जब तीनों जवान के पास शराब ले जाने का परमिट जारी किया गया था, तो किस आधार पर सभी जवानों के विरुद्ध एफआइआर किया. दरअसल असम राइफल्स के तीनों जवानों को 15 मई को अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से जाने के क्रम में बारसोई स्टेशन पर उतार कर इनके विरुद्ध शराब ले जाने को लेकर आरपीएफ रेल थाना बारसोई में मामला दर्ज किया गया था.

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