16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अकस्मात मृत्यु पर आश्रित को दी जाती है एकमुश्त 20 हजार रुपये

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के आश्रित को मिलती है सहायता

सहरसा. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 59 आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. जानकारी देते सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बताया कि इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले बीपीएल परिवार के कमाऊ सदस्य के अकास्मिक मृत्यु की स्थिति में योजना का लाभ देय होगा. इसके मृतक की उम्र 18 वर्ष से अधिक, लेकिन 60 वर्ष से कम होना चाहिए. जो बिहार राज्य निवासी हो या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हो. इस योजना के लिए बीपीएल सूची, आधार कार्ड मृतक व आश्रित, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो, वोटर कार्ड मृतक व आश्रित एवं पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र का दस्तावेज देना आवश्यक है. इस योजना के लाभ के लिए आवेदक अपने प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर सभी आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन कर सकते हैं. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुघर्टना से मृत्यु या 18 से 60 आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके आश्रित, निकटस्थ संबंधी को अनुदान देय होगा. मृतक के आश्रित को 20 हजार रूपया अनुदान देय है. इस योजना के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की काॅपी, आधार कार्ड मृतक व आश्रित, मृत्यु प्रमाण-पत्र, बैंक खाता, फोटो, वोटर कार्ड मृतक व आश्रित, शपथ पत्र दस्तावेज देना आवश्यक है. इस योजना के लाभ के लिए आवेदक अपने प्रखंड में आवेदन कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें