सीजीएम के स्थानांतरण के बाद ही उनके न्यायालय में कार्य करेंगे अधिवक्ता
सीजीएम के स्थानांतरण के बाद ही उनके न्यायालय में कार्य करेंगे अधिवक्ता
– अधिवक्ता संघ ने बैठक कर सामूहिक रूप से सुनाया फैसला – जमानतीय धाराओं में जमानत नहीं देने को लेकर वकीलों ने उनके न्यायालय से बाहर हुए कटिहार व्यवहार न्यायालय के वकीलों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अन्य न्याय मंडल में स्थानांतरण होने तक उनके न्यायालय में कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है. सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जमानतीय धाराओं में जमानत नहीं देने को लेकर वकीलों ने उनके न्यायालय से बाहर हो गये. थोड़ी देर बाद वकीलों का यह विरोध सामूहिक एकता का रूप ले लिया. दरअसल सीजेएम के कार्य शैली तथा उनके व्यवहार को लेकर विगत कई दिनों से अंदर-ही-अंदर आम वकील विरोध कर रहे थे. लेकिन कई शिकायतों के बावजूद निराकरण नहीं निकलने की स्थिति में संघ की ओर से आनन फानन में सामान्य सभा की बैठक बुलायी गयी. जिसमें सर्वसम्मति से उनके स्थानांतरण होने तक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में कार्य नहीं करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है. आम सभा को संबोधित करते हुए संघ के विजय कुमार झा ने कहा कि इस निर्णय की सूचना न्यायालय प्रशासन को दे दी गयी है. उन्होंने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश से यह आग्रह किया गया है कि सीजेएम के न्यायालय का कार्य अन्य न्यायिक पदाधिकारी को देने का आग्रह किया है. ताकि न्यायिक कार्य बाधित नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि सीजेएम के कार्य शैली को लेकर कई बार जिला जज मिलकर शिकायत की गयी. जिला जज के कहने के बावजूद उनके वकीलों के साथ व्यवहार एवं कार्य शैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. इस मौके पर संघ के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के अतिरिक्त लोक अभियोजक शंभू प्रसाद, अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार, शिव नारायण सिंह, अधिवक्ता अविनाश यादव, अरविंद कुमार सिंह, कुंदन कुमार, इंद्रदेव मंडल सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे.
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