हसनगंज. जमीन म्यूटेशन करने के नाम पर हसनगंज सीओ पर दो लाख रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद शाहिद अख्तर ने अपर समाहर्ता को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की. इसको लेकर जिला परिषद सदस्य ने अपर समाहर्ता कटिहार को दिये आवेदन में कहा है कि कालसर पंचायत के भर्रा गांव में दो पक्ष मनोज कुमार विश्वास व संतोष कुमार विश्वास के बीच जमीन दाखिल खारिज में दोनों एक दूसरे के म्यूटेशन केस नंबर मनोज कुमार विश्वास 436/24-25 दूसरा पक्ष संतोष कुमार विश्वास केस नंबर 375/24-25 में आपत्ति लगा दिया था. जिस कारण प्रखंड प्रमुख हसनगंज के आवास पर दोनों पक्ष के बीच सहमति बना. फिर एक सहमति पत्र बनाया गया. जिसमें प्रखंड प्रमुख का हस्ताक्षर है. जिसे दोनों पक्ष खुद जाकर हसनगंज अंचल पदाधिकारी को जमा भी दे दिया. बावजूद अंचल पदाधिकारी म्यूटेशन केस नंबर 436/24-25 है. 28/10/2024 को अंचल पदाधिकारी ने खुद कहा कि आपको म्यूटेशन करवाना है, तो दो लाख रुपये दीजिए म्यूटेशन कर देंगे नहीं तो म्यूटेशन आपका नहीं होगा. दूसरे पक्ष का म्यूटेशन कर देंगे. जबकि लाभार्थी द्वारा सीओ को बोला गया कि सर जब दोनों पक्ष समझौता कर लिए हैं. जबकि दूसरे पक्ष का केस नंबर 375/24-25 है. जो इससे पहले म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन किया है. उसका खारिज नहीं किया गया है. साथ ही अपर समाहर्ता के दिए आवेदन पर लाभार्थी का लिखित शिकायत का ओरिजनल कॉपी संलग्न है. मौके पर लिखित आवेदन पर जिला परिषद ने अपर समाहर्ता कटिहार से अपील किए हैं कि अपने स्तर से जांच कर दो लाख रुपया नहीं देंने पर जमीन म्यूटेशन खारिज कर देना जबकि सरकार लगातार ऐसे मामलों में एक्टिव है. अंचल पदाधिकारी पर प्रशासनिक कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इधर सीओ कृष्ण मोहन कुमार ने दूरभाष के माध्यम से बताया कि उक्त जमीन पर पानी टंकी लगी है. सभी आरोप झूठे हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है