युवा व भावी मतदाता के पंजीकरण में करें सहयोग : डीएम

17 सितंबर तक कर सकते है दावा-आपत्ति

By Prabhat Khabar News Desk | September 8, 2024 11:05 PM

कटिहार. समाहरणालय स्थित एनआइसी सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में बरारी विधायक विजय कुमार सिंह की उपस्थिति तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष व सचिव एवं सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों का युक्तिकरण से संबंधित बैठक आयोजित की गयी. उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में अर्हता तिथि 01-01-2025 के आधार पर निर्वाचन सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गयी है. दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित किया गया है. चिन्हित दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों का फॉर्मेट ए जेनरेट कर बीएलओ के माध्यम से सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों को तीन श्रेणी में बाटा गया है. जिसमें पहला वैसे निर्वाचक जिनका नाम एक ही मतदान केन्द्र में है दूसरा वैसे निर्वाचक जिनका नाम एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अलग-अलग मतदान केन्द्र में सम्मिलित है और तीसरा वैसे निर्वाचक जिनका नाम एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित है. जिला अन्तर्गत दोहरी प्रविष्टि वाले चिन्हित निर्वाचकों की कुल संख्या 40128 है. डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आशा व्यक्त कि मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी व निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्वाचक सूची में युवा व भावी निर्वाचकों का अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे. साथ ही सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की निर्वाचन सूची से संबंधित शिकायतों को स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूप से निष्पादन करेंगे.

1400 से अधिक वोटर वाले 128 मतदान केंद्र

बैठक में जानकारी दी गयी कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि के अन्तर्गत सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा बीएलओ एप के माध्यम से निर्वाचको के घर-घर जा कर भौतिक सत्यापन का कार्य कराया गया है. जिसमें कटिहार जिला अंतर्गत 1400 से अधिक निर्वाचक वाले मतदान केंद्रों की कुल संख्या 128 है. ऐसे सभी मतदान केन्द्रों पर जहां निर्वाचकों की संख्या 1400 से अधिक है. वहां युक्तिकरण की कार्रवाई सम्पन्न की जायेगी. मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या को बनाय रखने के लिये सर्वप्रथम आस-पास के मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण करने का निर्देश प्राप्त है. मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या बनाये रखने के लिये युक्तिकरण के शर्तों के अनुरूप मतदान केन्द्रां के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण नियमानुकुल नहीं रहने की स्थिति में नये मतदान केन्द्र की स्थापना किया गया है.

दावा-आपत्ति निष्पादन के बाद अंतिम प्रकाशन

उप निर्वाचन पदाधिकारी ने अवगत कराया कि दिनांक 07-17 सितम्बर 2024 तक मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची पर दावा एवं आपत्ति जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा. प्राप्त दावा व आपत्ति का निस्तार सभी संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थलीय जांच के उपरांत किया जायेगा. जांच के क्रम में दावा व आपत्ति सही पाये जाने के स्थिति में प्रारूप प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची में आवश्यक संशोधन के पश्चात अंतिम प्रकाशन के लिए मतदान केन्द्रों की सूची तैयार किया जायेगा. साथ ही मतदान केन्द्र के युक्तिकरण के पूर्व गतिविधि अन्तर्गत सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा रैम्प, पेयजल, शेड, शौचालय आदि का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन का कार्य कराया गया है.

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