कटिहार. नगर आयुक्त ने दस जून को आयोजित होने वाली नगर निगम की विशेष एवं सामान्य बोर्ड की बैठक अब आठ जून को कराने से संबंधित नगर प्रबंधक सह आयुक्त प्रभार के रूप में विनय कुमार के जारी पत्र के बाद पार्षदों में अचानक उबाल आ गया. कई पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए नगर निगम आयुक्त के नाम सात जून को एक आवेदन देकर दोनों बैठक के लिए कम से कम सात दिन अवधि विस्तार करने की मांग कर दिया है. वार्ड नम्बर 35 के पार्षद प्रमोद महतो, 37 के पार्षद शोभा देवी, वार्ड नम्बर 14 के पार्षद हर्षवर्द्धन, वार्ड नम्बर 26 के गजाला खातून, वार्ड नम्बर 20 समेत अन्य पार्षदों द्वारा दिये लिखित आवेदन में बताया गया कि छह जून 24 को जारी पत्र के माध्यम से जानकारी दी गयी कि दस जून को होने वाली बैठक अब आठ जून को ही होगी. यह नगर निगम नियमावली 2007 के कंडिका 48 का पूरी तरह से दुरूपयोग है. ऐसा इसलिए कि सामान्य बोर्ड की बैठक और विशेष बोर्ड की बैठक के पहले कम से कम सात दिन पूर्व इसकी सूचना पार्षदों को देना अनिवार्य है. ताकि 72 घंटा पहले पार्षद अपने वार्ड से सम्बंधित प्रश्न पटल पर खड़ा कर सके. पार्षदों के प्रश्न पूछने से सम्बंधित समयावधि नियमाकुल नहीं हो सकता है. उनलोगों ने आग्रह किया है कि संवैधानिक ढांचा के पूर्णत: नियमन लागू करते हुए आहूत बैठक की समयावधि कम से कम सात दिन के लिए आगे बढ़ाया जाये. इससे प्रश्नावली चल सके साथ ही सभी पार्षदों के अधिकार की रक्षा कायम रह सकें.
वार्ड नंबर 37 के पार्षद के आवास पर होगी अहले सुबह पार्षदों की बैठक
वार्ड नम्बर 37 के पार्षद पति मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि पार्षदों के आम सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि उनके आवास पर शनिवार की सुबह साढ़े सात बजे नगर निगम के आम पार्षदों की एक बैठक होगी. पार्षदोें के संविधान के उल्लंघन के निमित नगर निगम कटिहार के मुख्य द्वार पर नगर निगम नियमावली 2007 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है