तीन बीआरबीएन बीज विक्रेताओं का डीएओ ने लाइसेंस किया रद्द
किसानाें के हितार्थ, बीज विक्रेताओं की अनदेखी के विरुद्ध हुई कार्रवाई
कटिहार. जिला कृषि पदाधिकारी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने जिले के तीन बीज विक्रेताओं को किसानों के हितार्थ को लेकर बीआरबीएन बीज विक्रेताओं की अनदेखी के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाते हुए तीनों का बीआरबीएन बीज लाइसेंस को रद्द कर दिया. हुई कार्रवाई को लेकर छह जुलाई को अलग-अलग बीज विक्रेताओं को एक पत्र जारी कर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा था. पटेल चौक स्थित मेसर्स जानकी इंटरप्राइजेज बीआबीएन बीज विक्रेता, मेसर्स मां जगदम्बा इंटरप्राइजेज बीआबीएन बीज विक्रेता कोलासी चौक कटिहार, मेसर्स स्वास्तिक इंटरप्राइजेज बीआबीएन बीज विक्रेता पीएनटी चौक कटिहार को बीज लाइसेंस निलंबित करने के संबंध में जारी पत्र में बताया गया कि कृषि विभाग की योजनाओं में बीज आपूर्ति के लिए बीज का आवंटन किया गया था. लेकिन अभी तक संबंधित प्रखंडों में धान बीज लगभग पचास प्रतिशत एवं मक्का बीज कुछ भी आपूर्ति नहीं किया गया. जिससे किसान मक्का एवं धान बीज के लाभ से वंचित रह गये. बीज समय से आपूर्ति के लिए जिला कृषि कार्यालय कटिहार के जारी आदेश 26 जून एवं दो जुलाई द्वारा बार बार निर्देश एवं अनुरोध के बावजूद बीज आपूर्ति नहीं करने की हठधर्मिता एवं जिद्द पर अड़े हैं. छह जुलाई को 11 बजे की बैठक में 4 बजे अपराह्न तक बीज उठाव का निर्देश दिया गया फिर भी इनलोगों द्वारा बीज का उठाव नहीं किया गया. किसानों की हितार्थ के प्रति उदासीनता एवं हठधर्मिता को देखते हुए पटेल चौक स्थित मेसर्स जानकी इंटरप्राइजेज बीआबीएन बीज विक्रेता अनुज्ञप्ति 16 मई 24 को तत्काल प्रभाव, मेसर्स मां जगदंबा इंटरप्राइजेज बीआबीएन बीज विक्रेता कोलासी चौक कटिहार की बीज अनुज्ञप्ति वैधता तिथि 27 नवम्बर 24 एवं मेसर्स स्वास्तिक इंटरप्राइजेज बीआबीएन बीज विक्रेता पीएंडटी चौक कटिहार को किसानों के हितार्थ,उदासीनता एवं हठधमिता को देखते हुए तत्काल बीज के अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि 18 अक्टूबर 24 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. साथ ही तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब उपस्थित होकर देने का भी निर्देश दिया गया है.
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