विशेष कैंप से अधिक से अधिक लोगों को जोड़े

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम: सात विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या हुई 21.44 लाख

By Prabhat Khabar News Desk | November 2, 2024 10:43 PM

कटिहार. भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के आलोक में पहली जनवरी 2025 के अहर्ता के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत औपबंधिक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशन के बाद आगामी 28 नवंबर तक दावा व आपत्ति दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गयी है. निर्धारित अवधि में प्राप्त दावाव आपत्तियों का निष्पादन 24 दिसंबर 2024 तक किया जायेगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की ओर से बैठक आयोजित कर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दे दी गयी. डीएम की ओर से मतदान केंद्र पर आयोजित विशेष शिविर में अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम जोड़ने की अपील की गयी है. जिले में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 2166 है. प्रारूप निर्वाचक सूची से संबंधित आंकड़ा के अनुसार जिले में कुल 21 लाख 44 हजार 965 मतदाता है. साथ ही 1684 सेवा मतदाता है. यह भी निर्देशित किया गया है कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए प्रत्येक सप्ताह सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक आहूत की जायेगी तथा व्यक्तिगत रूप से उनके प्रतिनिधियों को उक्त तिथि तक सभी प्राप्त दावा एवं आपत्तियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी. आज विशेष अभियान दिवस पुनरीक्षण अवधि में चार विशेष अभियान दिवस मनाया जायेगा. मसलन कर दिन सभी बूथों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने व अन्य कार्य को निष्पादित करने के लिए विशेष शिविर आयोजित की जायेगी. आयोग के दिशानिर्देश के आलोक में शनिवार को जिले के सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित की गयी है. जबकि रविवार को भी शिविर लगाया जायेगा. साथ ही इसी महीने यानी 23-24 नवंबर को भी विशेष शिविर लगाया जायेगा. डीएम की ओर से निर्देशित किया गया है कि सभी बीएलओ विशेष अभियान दिवस को कार्यालय अवधि में अनिवार्य रूप से अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे तथा मतदान केन्द्र जिस कार्यालय अथवा भवन में अवस्थित होगा. वह खुला रहेगा. प्रत्येक सप्ताह के करेंगे अपडेट यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने स्तर से सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रत्येक सप्ताह के अंत में दावे एवं आपत्तियों की सूची प्रपत्र-9 (प्रपत्र-6 में प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूची), प्रपत्र-10 (प्रपत्र-7 में प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूची), प्रपत्र-11 (आक्षेपों की सूची, प्रविष्टियों एवं सुधार के लिए आवेदन, ईपिक का प्रतिस्थापन, प्ररूप-8 में स्वीकार्य पीडब्लूडी की सूची), प्रपत्र-11 क (प्रपत्र-8 में प्राप्त किये गये निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पता बदलने के लिए आवेदनों की सूची) एवं प्रपत्र-11ख (प्रपत्र-8 में प्राप्त किये गये निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पता बदलने के लिए आवेदनों की सूची) उपलब्ध करायेंगे.

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