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शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त माहौल में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा: डीएम

स्थानीय विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को डीएम मनेश कुमार मीणा व एसपी जितेंद्र कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से होने वाली सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गयी.

प्रतिनिधि, कटिहार. स्थानीय विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को डीएम मनेश कुमार मीणा व एसपी जितेंद्र कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से होने वाली सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गयी. बैठक में जानकारी दी गयी कि बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग (सामान्य व सशस्त्र) में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनी व अन्य इकाइयों में 21391 रिक्तियों के लिए दिनांक 07-08-2024, 11-08-2024, 18-08-2024, 21-08-2024, 25-08-2024 व 28-08-2024 को एकल पाली में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त आयोजित कराने को लेकर नोडल पदाधिकारी, जोनल सह गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी व केंद्राधीक्षक के साथ पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा भी गयी. डीएम ने कहा कि केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2023 के अन्तर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर चयन के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा निर्धारित तिथि को एकल पाली में यथा 12:00 बजे मध्याह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक आयोजित की जा रही है. इसे लेकर शांतिपूर्वक वातावरण में कदाचार मुक्त आयोजित कराने के लिए संबंधित नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि नोडल अधिकारी, जोनल सह गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल पर्याप्त संख्या में मुस्तैद रहेगी तथा सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार व परीक्षा कक्ष में सभी प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन के साथ जैमर की व्यवस्था की गयी है. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा ली गयी है. साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को 200 मीटर के दायरे के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने का आदेश दिया गया. अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा संचालन से संबंधित सभी पदाधिकारी व केंद्राधीक्षक को पूरी तत्परता व निष्ठा से कदाचार रहित परीक्षा संचालन कराने का निर्देश दिया गया. ताकि किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी पैदा न हो व परीक्षा कदाचार रहित संपन्न हो सके. सघन जांच के बाद ही करायें प्रवेश: एसपी एसपी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी महिला परिक्षार्थियों का महिला कर्मियों द्वारा महिला पुलिस की उपस्थिति में फ्रिस्किंग की जाये तथा पुरुष अभ्यर्थियों को पुरुष कर्मियों के द्वारा अच्छी से फ्रिस्किंग की जाये. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाईम पूर्वाह्न 09:30 बजे होगी. अभ्यर्थियों को पूर्वाह्न 10:30 बजे से पहले अपने-अपने निर्धारित आवंटित रौल नंबर सह फोटो स्टीकर पर अंकित रौल नंबर व फोटो के अनुरूप बैठाये जायेंगे. ताकि शांतिपूर्ण व कदाचार रहित परीक्षा संपन्न कराने के लिए अन्य प्रक्रियाएं भी की जा सके. परीक्षा कक्ष में वीक्षक पुनः परीक्षार्थियों का फ्रिस्किंग कर आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास कोई भी वर्जित सामग्री नहीं है. साथ ही सभी केंद्राधीक्षक को आदेश दिया गया कि परीक्षा केंद्र व परीक्षा हॉल के अगल-बगल खाली कमरे की भी सही से चेकिंग करते हुए परीक्षा हाॅल के पीछे वाले जगहों को भी ध्यान से जांच किया जाये. ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो. उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन यातायात की सुगम व्यवस्था व विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस बल को तैनात कराने का निर्देश दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स ले जाना वर्जित मौके पर सहायक परीक्षा संयोजक सह अपर समाहर्ता ने सभी केंद्राधीक्षक व मजिस्ट्रेट को अवगत कराया कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर इस परीक्षा से संबंधित सभी उम्मीदवारों को ई-एडमिट कार्ड पर छपे फोटो व पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच (सामान्य व स्मार्ट) इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर व ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. उम्मीदवार को सचेत किया गया है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाये जाने पर उसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा इस परीक्षा सहित आगामी पांच वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा. साथ ही परीक्षा से संबंधित भ्रामक व सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा, डीएसपी मुख्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता के साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, जोनल दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी तथा सभी केंद्राधीक्षक व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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