अनियमितता उजागर के बाद उर्वरक अनुज्ञप्ति को किया गया रद्द

अनियमितता उजागर के बाद उर्वरक अनुज्ञप्ति को किया गया रद्द

By Prabhat Khabar News Desk | February 10, 2025 9:43 PM

संतोषप्रद स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर लिया गया निर्णय प्रतिनिधि, कटिहार उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित कर स्पष्टीकरण की मांग पर मेसर्स साबिर फर्टिलाईजर शॉप राधानगर चौक आजमनगर के प्रतिष्ठान का उर्वरक अनुपज्ञप्ति को कालबाधित कर दिया गया. जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि आईएफएमएस पोर्टल पर टीओपी-40 यूरिया विक्रेता के जांच के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर जांच करने पर रिटेलर आईडी 54893 मेसर्स साबिर फटिलाईजर शॉप के प्रोपराइटर द्वारा विभिन्न तिथियों में किसानाें को सामान्य से अधिक मात्रा में यूरिया बेचा गया. इस आलोक में कार्यालय के विभिन्न पत्रों से अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बारसोई को टीओपी 40 में की गयी. अनियमितता पर जांच करने का आदेश दिया गया था. जिसके परिपेक्ष्य में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बारसोई के द्वारा सम्बंधित प्रतिष्ठान का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था. जांच के क्रम में टीओपी 40 में की गयी अनियमितता के आलोक में 28 जनवरी 25 द्वारा मेसर्स साबिर फटिलाइजर शॉप, राधानगर चौक आजमनगर के प्रतिष्ठान का उर्वरक अनुज्ञप्ति निलम्बित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी. प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया. जिस पर सम्बंधित उर्वरक अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि टीओपी 40 में की गयी अनियमितता के आलोक में प्रथम दृष्टया से मेसर्स साबिर फटिलाईजर शाूप, राधानगर चौक, आजमनगर, कटिहार के प्रो साबिर हुसैन के प्रतिष्ठान का उर्वरक अनुज्ञप्ति वैधता तिथि 24 फरवरी 25 को तत्कालिक प्रभाव से कालबाधित कर दिया गया एवं आदेश दिया दिया गया है कि तीस दिनों के अंदर भंडार में रक्षित उर्वरक को बिक्री कर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन की मांग की गयी है.

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