चावल आपूर्ति नहीं करने वाले सात पैक्सों पर होगी एफआइआर
15 सितंबर तक लंबित चावल आपूर्ति का निर्देश
कटिहार. खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2023-24 में किसानों से धान की खरीदारी करनेवाले पैक्स व व्यापार मंडलों की ओर से चावल की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं की जा रही है या आपूर्ति करने में लापरवाही बरती जा रही है. वैसे पैक्सों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय जूट गयी है. जिन पैक्स पर एफआइआर दर्ज करने की कार्रवाई होगी. उनमें उत्तरी भण्डारतल, भर्री, जाजा, किरोरा, शाहपुर, गायघट्टा और सालेहपुर शामिल है. जिला सहकारिता पदाधिकारी बृजेंद्र कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि जिले में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2023-24 के दौरान 44993.854 मेन्टन धान की खरीद की गयी थी. धान की मात्रा के समतुल्य कुल 30595.821 मीट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना था. लेकिन अबतक लगभग 65 समितियों के द्वारा 2280.725 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति नहीं की गयी है. डीसीओ ने बताया कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी कई पैक्स अध्यक्ष तथा प्रबंधक के द्वारा राज्य खाद्य निगम कटिहार को चावल की आपूर्ति नहीं की जा रही है. जिले के ऐसे चिन्हित पैक्स जिनके पास अधिक मात्रा में चावल की आपूर्ति लंबित है तथा आपूर्त्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 31-08-2024 तक शत-प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति की संभावना कम प्रतीत होती है. वैसे पैक्स पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को दिया गया है. ताकि निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशतसीएमआर की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. उन्होंने बताया कि सीएमआर आपूर्ति के लिए पूर्व में निर्धारित तिथि 31-08-2024 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अंतिम तिथि दिनांक 15-09-2024 तक विस्तारित किया गया है. निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति नहीं करने वाले चिन्हित तथा अन्य पैक्सों पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 के तहत विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी तथा पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक सहित प्रबंधकारिणी के सभी सदस्यों पर सरकारी राशि के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जायेगी.
पूर्व में भी कई पैक्स अध्यक्षों पर दर्ज हुई है एफआइआर
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में भी 17 पैक्स अध्यक्षों पर भी मामला दर्ज किया गया था. जिसमें पूर्वी बारिनगर, सुजापुर, बलतर, बांसगांव, बिघोरहाट, हरनारोई, द्वासाय, रायपुर, भरसिया, छोआर, मलहरिया, सागरथ, मुसापुर शामिल है. सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे पैक्स अध्यक्ष जिसपर प्राथमिकी दर्ज हो जाती है वो या उनके परिजन फिर कभी पैक्स का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. जिससे किसानों को न्याय मिल सकें.
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