कटिहार. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित प्रधान शिक्षक, तृतीय चरण के विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है. जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हस्ताक्षर से शुक्रवार को यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के दिशानिर्देश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के अनुरूप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में सामान्य अनुदेश निर्गत किये गये है. इसके तहत जिला स्तर पर निर्धारित काउंसिलिंग के लिए स्थल।निर्धारित किया जाना है. दिशानिर्देश के आलोक में स्थानीय जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र भवन में नौ से 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षक के लिए काउंसिलिंग की जायेगी. जबकि बीपीएससी से तृतीय चरण के तहत अनुशंसित एक से पांच के विद्यालय अध्यापक, छह से आठ के विद्यालय अध्यापक, नौ से दस के विद्यालय अध्यापक व 11 वीं- 12 वीं विद्यालय अध्यापक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 16 से 20 दिसंबर तक की जायेगी. आदेश के अनुसार 23 से 31 दिसंबर तक विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग की जायेगी.
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