निजी भवनों के छतों पर होर्डिंग, लाभ ले रहे भवन मालिक, निगम के खजाने में सेंधमारी
निगम के खजाने में सेंधमारी
प्रतिनिधि, कटिहार. नगर निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से निजी भवनों के मालिक वर्षों से भवन की छतों पर होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है. निगम के नियम परिनियम को ताक पर रख कर बिना अनुमति के धड़ल्ले से कॉमर्सियल की जगह घरेलू होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं. इससे निगम के खजाना में सेंधमारी हो रही है. वर्षों बाद इस ओर निगम प्रशासन की नजर जाने के बाद अब सर्वे कराकर संबंधित निजी भवनों के मालिकों को कॉमर्सियल होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास शुरू किया गया है. निगम कर्मचारियों की माने तो निगम के 45 वार्ड में 13 वार्ड ऐसे हैं. जिसमें 26 निजी भवन पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है. सबसे बड़ी बात इस मद में उनके द्वारा लाभ भी लिया जा रहा है. जिसमें सबसे अधिक 13 ऐसे वार्ड हैं. जिसमें तीन निजी भवनों के छतों पर होर्डिंग लगाया गया है. जबकि वार्ड नंबर एक में एक निजी भवन के छत पर होर्डिंग लगाया गया है. सर्वे के बाद निगम प्रशासन ने भी माना है कि वार्ड नंबर एक में, वार्ड नंबर दो के दो, वार्ड नंबर चार के तीन, वार्ड नंबर बारह के एक, वार्ड नंबर बीस के तीन, वार्ड नंबर 21 के दो, वार्ड नंबर 34 के एक, वार्ड नंबर 42 के तीन, वार्ड नंबर 32, 28 में एक, वार्ड नंबर 29 में दो, वार्ड नंबर 31 के तीन, वार्ड नंबर तीस के तीन के कुल 26 निजी भवनों के छतों पर होर्डिंग लगाकर बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है. सभी भवनों की निगम प्रशासन ने कलेक्ट किया है डेटा निगम कर्मचारियों की माने तो इन सभी 13 वार्डों में 26 निजी मकान के छतों पर लगाये गये होर्डिंग की जानकारी निगम प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है. एक फॉर्मेट के तहत वार्ड नंबर, भवन मालिक का नाम, फोन नंबर, मालिक का नाम, पता घर, साइड उन कंपनियों का नाम, पता और फोन नंबर जिनके द्वारा होर्डिंग को लगाया गया है. साथ ही ऐरिया और जगह के साथ इंस्टॉल किये गये सिंगल या डबल से संबंधित डेटा इक्कठा किया गया है. आमजनों के बीच ऐसे भवन मालिकों पर निगम की ओर से कार्रवाई कैसे और किस तरह की जायेगी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है. कहते हैं नगर आयुक्त बिना अनुमति के निगम के विभिन्न वार्डों मेंं निजी भवनों के छतों पर होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है. जिसका सीधा लाभ भवन मालिक को मिल रहा है. ऐसे में निगम को इस मद में कुछ लाभ नहीं हो रहा है. ऐसे भवनों को चिह्नित किया गया है. इन सभी भवन मालिकों को अब कॉमर्सियल होल्डिंग टैक्स के दायरे में शामिल किया जायेगा. इसके लिए नोटिस जारी किया जा रहा है. कुमार मंगलम, नगर आयुक्त
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