कटिहार. नगर निगम के विभिन्न वाडों में अवैध रूप से संचालित पशु कुक्कुट मांस विक्रेताओं के ऊपर अंकुश लगाने की ओरनगर निगम प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है. सड़क किनारे खुलेआम मांस विक्रेताओं को चिह्नित करते हुए इस पर कार्रवाई की ओर अग्रसर है. 22 मई को नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित पशु कुक्कुट मांस विक्रेताओं को चिह्नित करते हुए 137 दुकानदारों के दुकान बंद करने को लेकर नोटिस थमाया है. इसके बाद से ऐसे विक्रेताओं में हड़कंप है. दूसरी ओर पार्षदों द्वारा कई तरह के सवाल खड़ा किया जा रहा है. कई पार्षदों की माने तो सड़क अतिक्रमण कर अवैध रूप से संचालित पशु कुक्कुट मांस विक्रेताओं को ट्रेड लाइसेंस के रूप में अतिक्रमण करने के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करा इसे वैध बनाया जा रहा है. नगर आयुक्त द्वारा सभी ऐसे दुकानदारों को दिये नोटिस में बताया गया है. पशु क्रूरता निवारण वधशाला नियम, उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कानून के तहत सशक्त संबंधित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त वधशाला को छोड़कर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर किसी भी पशु का वध नहीं करेंगे. उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा347 की उपधारा एक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
सबसे अधिक न्यू मार्केट, शरीफगंज में अवैध रूप से संचालित हाे रहा पशु कुक्कुट मांस दुकान
नगर निगम प्रशासन द्वारा 22 मई को जारी नोटिस में सबसे अधिक न्यू मार्केट और शरीफगंज में 17 और 18 अवैध रूप से पशु कुक्कुट मांस की बिक्री के लिए दुकान संचालित हो रही हैं. इसी तरह संग्राम चौक ड्राइवर टोला में तीन, संतोषी चौक ड्राइवर टोला में छह, दुर्गापुर में तीन, भेरिया रहिका में तीन, बरबन्ना में दो, संत कॉलोनी में दो, नया टोला में तीन, हृदयगंज में दो, रोजितपुर में तीन, छीटाबाड़ी में एक बिहार पोल्ट्री फॉर्म, तेजा टोला में तीन, विनोदपुर में दो, लड़कनिया टोला में पांच, मोफरगंज में दो, हरिगंज चौक पर सात, महमूद चौक पर दो, पीएनटी चौक पर दो, जगरनाथ मंदिर के समीप एक, जीपी चौक, लालकोठी में एक, केबी झा कॉलेज पथ पर एक, वर्मा कॉलोनी में दो, मिरचाईबाड़ी में दस, ललियाही में तीन, एफसीआई गोदाम के समीप तीन, झुलनिया मोड़ चौक के समीप पांच, आरपी रोड, मानिकपाड़ा, रामपाड़ा, बुद्धुचक ,कनवा टोला, ऑफिसर्स कॉलोनी में एक- एक दुकान तथा मैथिल टोला में दो, रामपाड़ा बैगना में दो, चौधरी मोहल्ला में तीन और कर्पूरी मार्केट में एक पशु कुक्कुट मांस की दुकान अवैध रूप से संचालित हो रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है