Loading election data...

अवैध रूप से स्थापित व संचालित पटाखा दुकानों पर छापेमारी करें अधिकारी : डीएम

जिले के तीनों एसडीओ को मिला निर्देश

By Prabhat Khabar News Desk | October 27, 2024 10:32 PM

कटिहार. जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने कटिहार जिलान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित एवं संचालित पटाखा दुकानों का छापेमारी करके कार्रवाई करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी ब अनुमंडस पुलिस पदाधिकारी को दिया है. कटिहार, बारसोई व मनिहारी के एसडीओ व एसडीपीओ को लिखे पत्र में डीएम ने कहा है कि दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा के अवसर पर पटाखों की मांग बढ़ने पर अवैध रूप से इसका भंडारण व बिक्री की जाती है. विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर हीं पटाखा बिकी करने का प्रावधान है. आतिशबाजी एवं पटाखों के बिकी के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान का बिहार शॉप एंड अस्ति एस्टिब्लिसमेन्ट रूल 1955 के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रेशन आवश्यक है. सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्देश दिया गया है कि केवल कम उत्सर्जन वाले तथा हरित पटाखों के विक्रय की अनुमति होगी तथा हरित पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ग्रीन पटाखों को ऐसे पटाखों के रूप में शामिल किया गया है. जिसमें हानिकारक रसायन नहीं होगी और वायु प्रदूषित नहीं होगी. इसी प्रकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना के अनुसार किसी भी पटाखा व आतिशबाजी निर्माणकर्त्ता अथवा स्थायी रूप से संग्रहकता, भंडारनकर्ता को प्रदूषण बोर्ड द्वारा सहमति नहीं दी गयी है. इसलिए वैसे निर्माणकर्ता को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. विदेशों विशेषकर चीन से निर्मित पटाखों के स्थानीय स्तर पर बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. इस परिप्रेक्ष्य में डीएम में जिले के तीनों एसडीओ को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आगामी पर्व त्योहारों के अवसर पर अभियान चलाकर छापामारी करके अवैध रूप से पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना के दिशानिर्देश व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 के मानकों के अनुरूप नियमानुकूल कार्रवाई करें. छापेमारी में क्षेत्रान्तर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये अवैध रूप से पटाखा का भंडारण, परिवहन एवं बिकी करते हुए पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन को ससमय उपलब्ध करायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version