– सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संकल्प प्रतिनिधि, कटिहार बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है. जिला मुख्यालय में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ता अनिमेष कुमार के निलंबन का संकल्प सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संकल्प में कहा गया है कि वरीय उप समाहर्त्ता अनिमेष कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी कटिहार के पत्रांक 1408 दिनांक 27-12-2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप है कि इनके द्वारा दिनांक 25-04-2023 से 28-04-2023 तक अपनी चिकित्सा के लिए अवकाश पर जाने का आवेदन दिया गया. जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरांत प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा के पत्रांक 1474/ सी दिनांक 26-04-2023 द्वारा अवकाश स्वीकृति संसूचित की गयी. श्री कुमार द्वारा दिनांक 28-04-2023 को ई-मेल के माध्यम से आवेदन देकर एक माह के उपार्जित अवकाश पर चले जाने की सूचना दी गयी. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में समाहरणालय, कटिहार (स्थापना शाखा) के पत्रांक 720 / स्था दिनांक 17-06-2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. श्री कुमार द्वारा दिनांक 24-06-2023 को ई-मेल के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया श्री कुमार दिनांक 29-04-2023 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है. कुमार का कर्त्तव्य से बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना तथा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाना इनकी अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन का द्योतक है श्री कुमार का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है. इसलिए प्रतिवेदित गंभीर आरोपों एवं प्रतिकूल आचरण के लिए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय भागलपुर निर्धारित किया गया है.
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