एसपी ने लोगों को दी नये अपराध कानूनों की जानकारी
एक जुलाई से पूरे देश में नये तीन आपराधिक कानून लागू हो गया है. लोगों में जागरूकता को लेकर जिले के सभी थानों के थानाध्यक्षों ने आम नागरिकों को नए आपराधिक कानून के महत्तवपूर्ण प्रावधान से अवगत कराया.
कटिहार. एक जुलाई से पूरे देश में नये तीन आपराधिक कानून लागू हो गया है. लोगों में जागरूकता को लेकर जिले के सभी थानों के थानाध्यक्षों ने आम नागरिकों को नए आपराधिक कानून के महत्तवपूर्ण प्रावधान से अवगत कराया. एसपी जितेंद्र कुमार ने नगर थाना में स्थानीय प्रबुद्ध लोगों, आम जनों, वार्ड पार्षद सहित जनसेवक की उपस्थिति में नये कानून तथा उसमें हुए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि आम नागरिक घटनास्थल या कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. पुलिस पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है. महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जायेगी. साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे. भारतीय न्याय संहिता की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है. बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है. केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है. कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है. कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है.
महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पर ज्यादा सख्ती
महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निबटने के लिए नए आपराधिक कानूनों में 37 धाराओं को शामिल किया गया है. पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है. 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी. झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जायेगा. चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है. इस मौके पर एसडीपीओ सदर अभिजीत सिंह, नगर थानाध्यक्ष सुमन सिंह, डिप्टी मेयर मंजूर खान, वार्ड पार्षद प्रमोद महतो, कमल दास, पवन पोद्दार सहित अन्य लोग उपस्थित थे.आजमनगर में तीन नये कानूनों की दी गयी जानकारी
प्रतिनिधि, आजमनगर के अनुसार आजमनगर थाना में नए कानून की जानकारी के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत जन-प्रतिनिधि व आम नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं की एक बैठक बुलायी गयी. बैठक की अध्यक्ष्ता कर रहे डीएसपी अजय कुमार ने किया. मौके पर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह, राजवीर कुमार साहू, आर्यन कुमार, मनोज कुमार ठाकुर, अरुण कुमार ठाकुर, आदि मौजूद थे.कदवा थाने में बैठक कर लोगों को किया जागरुक
कदवा. कदवा थाना प्रांगण में नये आपराधिक कानून की जानकारी देने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया. अध्यक्षता थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार ने तथा विस्तार पूर्व उन्होंने नये कानून के बारे में जानकारी लोगों को दी. मौके पर प्रखंड प्रमुख मंटू रविदास, शिक्षक कृष्णा नंद कुमार, समाजसेवी गौतम यादव, एएसआई सोना कुमार, अरविंद कुमार, राजू कुमार, जदयू नेता अंजार आलम, राजकिशोर साह सहित दर्जनों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.नये कानून में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ जांच को प्राथमिकता
बरारी. थाना परिसर में सोमवार को पुलिस निरिक्षक कोढ़ा उमेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित नया आपराधिक कानून की जागरुकता बैठक में पुलिस निरीक्षक ने बताया कि नया कानून के एक जुलाई से लागू हो गया है. नये कानून में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ आपराध की जांच को प्राथमिकता दी गई है. बैठक में जिला पार्षद गुणसागर पासवान, नगर पंचायत मुख्य पार्षद बबीता यादव, उपमुख्य पार्षद अमन कुमार, जदयू अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, चन्द्रमोहन सिंह, रविन्द्र चौधरी, मुखिया कौशल किशोर यादव, शंकर चौधरी, अमरेन्द्र सिंह, अजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे.सालमारी में नया कानून लागू होने पर लोगों को किया जागरूक
बलिया बेलौन. एक जुलाई से नया कानून लागू होने पर सालमारी थाना में एसडीपीओ अजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया. इस अवसर पर गोलाम सरवर, मंजर आलम, हाजी मरगुबुल हक, मोतीलाल तांती, अमित अग्रवाल, लालू भगत, अफजल आलम, सादिक आलम, संजय गुप्ता, विष्णु अग्रवाल, प्रदीप घोष, विकास अग्रवाल, राकेश मंडल, रामचंद्र शर्मा, विजय प्रकाश केवट आदि मौजूद थे.
नये कानून लागू होने पर जागरूकता को लेकर थाने में हुई बैठक
कोढ़ा. कोढ़ा थाना परिसर में नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू करने पर सोमवार को जनप्रतिनिधि, नागरिक, महिलाओं के बीच नया आपराधिक कानून के बारे में बताने को लेकर थानाध्यक्ष नंद किशोर सहनी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में पुलिस अनमंडल पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, कोढ़ा सर्किल इंस्पेक्टर उमेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे. मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कोढ़ा थाना क्षेत्र के सभी समाजसेवी, जनप्रतिनिधि व आम नागरिकों को नया आपराधिक कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी.मनसाही में नये तीन कानून को लेकर थाना परिसर में बैठक
मनसाही. थाना परिसर में सोमवार की दोपहर को थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन के नेतृत्व में मनसाही परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के बीच तीन नये कानून की जानकारी देने को लेकर बैठक आयोजित की गयी. मौके पर प्रखंड प्रमुख सुषमा कुमारी, जिला परिषद प्रतिनिधि खुर्शीद आजाद, राजद के वरिष्ठ नेता संतोष यादव, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि निर्मल भगत, उप प्रमुख संतो यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष शंकर यादव, कुरेठा मुखिया अवधेश प्रसाद यादव, सरपंच प्रमोद कुमार सिंह आदि मौजूद रहे.नये कानूनों को लेकर विस्तार पूर्वक दी गयी जानकारी
प्राणपुर. थाना परिसर में नये तीन कानून को लेकर थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी नये कानून की दी गयी. मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष लड्डू सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवदेव झा, मुखिया मुजाहिद आलम, रोशन कुमार राम, मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद कुमार सिंह, कृष्ण मोहन शर्मा आदि मौजूद रहे.
कुरसेला में नये कानून की दी गयी जानकारी
कुरसेला. थाना परिसर में सोमवार को नये आपराधिक कानून की जानकारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में लोगों को नये कानूनी के संर्दभ में विस्तार से बिंदुवार नये विधान धाराओं की जानकारी दी गयी. मौके पर थानाध्यक्ष गुड्डू कुमार, अवर निरीक्षक मुकेश कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.
नए कानून को लेकर फलका थाना में हुई बैठक
फलका. फलका थाना के प्रांगण में नये आपराधिक कानून को लेकर आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गयी. अध्यक्षता थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने की. मौके पर प्रमुख दीपशिखा सिंह, बीडीओ अमर कुमार मिश्रा, सीओ सौमी पोद्दार मुख्य रूप से मौजूद थे.नये कानून को ले जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बैठक
समेली. एसपी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर पोठिया थाना परिसर में आम नागरिक के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया. अध्यक्षता प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने किया. मौके पर पुआणि अरविंद सिंह, पीएसआइ रितेश कुमार, हितेश कुमार, डोली कुमारी सहित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव कपिल देव पासवान, मुखिया राजकुमार भारती, मनीष ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे.नये कानून को ले लोगों को किया जागरूक
अमदाबाद. अमदाबाद थाना परिसर में थानाध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु की अध्यक्षता में नये तीन कानून पर चर्चा को लेकर बैठक आयोजित की गयी. एक जुलाई से लागू तीन नये कानून पर विस्तार पूर्वक जानकारी लोगों को दी गयी. मौके पर मनिहारी सर्किल इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल, अपर थानाध्यक्ष विजय कुमार राम ने प्रकाश डाला.लोगों को दी गयी नये कानून की जानकारी
बलिया बेलौन. बलिया बेलौन थाना में थानाध्यक्ष दिलशाद खान की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक कर तीन नये कानून की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी. इस अवसर पर मेराज आलम, एकबाल हुसैन, सत्यनारायण यादव, सरफुद्दीन, सब्बर आलम, अख्तर आलम, सहरयार आलम, इनायत राही, रागिब शजर आदि उपस्थित थे.तीन कानून को लेकर थाना प्रांगण में बैठक
हसनगंज. कोढ़ा प्रखंड के रौतारा थाना में नये अपराधिक तीन कानून के जागरूकता को लेकर शिविर आयोजित किया गया. आयोजित शिविर की अगुवाई थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने किया. इस अवसर पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य गौरिशंकर मंडल, मुखिया प्रतिनिधि हसन रजा आदि मौजूद थे.नये आपराधिक कानून को लेकर किया गया जागरूक
डंडखोरा. नये आपराधिक कानून 2023 की जागरूकता को लेकर डंडखोरा थाना प्रांगण में थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों एवं पदाधिकारी बैठक की गयी. बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख शुभम कुमार यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमर अब्दाली, जिला परिषद सदस्य मुकेश कुमार पोद्दार मुख्य रूप से मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है