– पार्षदाें के रिट याचिका पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश – चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश – पटना उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति में तीन हजार रुपये जुर्माने के तौर पर करना होगा जमा प्रतिनिधि, कटिहार कटिहार नगर निगम में 8 जून को हुई विशेष बैठक मामले में पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रवैया अपनाया है. पार्षदों में वार्ड नंबर 37 के पार्षद शोभा देवी व 35 के पार्षद प्रमोद महतो के दायर रिट याचिका केस नंबर 12714-2024 मामले में न्यायाधीश राजीव रॉय ने प्रतिवादी संख्या 1 (बिहार राज्य) को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर पटना उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति में 3,000 रुपये का जुर्माना जमा करना होगा. प्रतिवादी नंबर तीन कटिहार नगर निगम को सामान्य और पंजीकृत डाक दोनों तरीकों से नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज तीन दिनों के अंदर दाखिल किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आवेदन को बिना किसी और संदर्भ के खारिज कर दिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है. मालूम हो कि मामला कटिहार नगर निगम की 8 जून 2024 को हुई एक विशेष बैठक से संबंधित है. शोभा देवी का आरोप है कि इस बैठक का आयोजन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 49 के तहत आवश्यक 72 घंटे का पूर्व नोटिस दिए बिना किया गया था. न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि कटिहार नगर निगम की 8 जून 2024 की बैठक के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाय. उक्त बैठक की कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया जाय. ऐसा इसलिए कि यह बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 49 के तहत आवश्यक 72 घंटे के पूर्व नोटिस के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयोजित की गई थी. यह घोषित किया जाय कि 8 जून 2024 को हुई विशेष बैठक और उसकी कार्यवाही बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 48, 49, 52 और 84 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण शुरू से ही अमान्य है. यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 12714/2024 के रूप में शोभा देवी बनाम बिहार राज्य के बीच दायर किया गया है. याचिकाकर्ता शोभा देवी हैं और प्रतिवादी बिहार राज्य है. मामले में नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि वे हाल ही में पदभार ग्रहण किये हैं. मामला संज्ञान में आया है. संबंधित मामले में संबंधित विभाग को अवगत कराया गया है. ,
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