– गंभीर आरोप के प्रमाणित होने पर रूपेश कुमार साह व सुनील कुमार झा निलंबित – शिक्षक सुनील झा पर बालिकाओं को बिना शर्ट ही पढ़ाने समेत कई गंभीर आरोप लगे थे – शिक्षक रूपेश कुमार साह पर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित, अर्मायादित व्यवहार व विद्यालय का माहौल खराब करने का आरोप – दोनों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई को आरोप पत्र गठित करने अलग से किया जायेगा आदेश जारी प्रतिनिधि, कटिहार शहर के उमा देवी मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय के दो शिक्षक सुनील कुमार झा एवं रूपेश कुमार साह पर शनिवार को गाज गिर गयी. नगर आयुक्त सह सदस्य सचिव नगर नियोजन इकाई, नगर निगम कटिहार संतोष कुमार ने डीइओ के जारी कार्रवाई के अनुशंसा पत्र के आलोक में 28 दिसंबर को एक पत्र जारी कर दोनों शिक्षकों में भौतिकी के शिक्षक सुनील कुमार झा एवं रूपेश कुमार साह को निलंबित कर दिया है. दोनों शिक्षकों पर अलग-अलग गंभीर आरोप प्रमाणित होने के बाद यह कदम उठाया गया है. निलंबन की अवधि में दोनों का मुख्यालय नगर आयुक्त कार्यालय नगर निगम कटिहार निर्धारित किया गया है. नगर आयुक्त संतोष कुमार के द्वारा जारी निलंबन पत्र में कहा है दोनों शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई के लिए आरोप पत्र गठित करने के लिए अलग से आदेश जारी किया जायेगा. निलंबन की अवधि में नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इसकी प्रतिलिपि उमादेवी मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय के निलम्बित शिक्षक रूपेश कुमार साह, सुनील कुमार झा, प्रधानाध्यापिका उमा देवी मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय, बीईओ, डीपीओ स्थापना, डीईओ को दे दी गयी है. नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि दोनों शिक्षकों पर अलग-अलग आरोप है. उमा देवी मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय कटिहार में नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थापित भौतिकी के शिक्षक सुनील कुमार झा के विरूद्ध बच्चों को उकसाने, व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्राओं से बात करने, विद्यालय का माहौल खराब करने, बालिकाओं को बिना शर्ट पहने ही पढ़ाने एवं प्रधानाध्यापिका को मेंटल कहने जैसे गंभीर आरोपों के प्रमाणित होने पर बिहार नगर निकाय के अंतर्गत अपेक्षित अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी. डीईओ द्वारा 23 नवम्बर 2024 को जारी पत्र के आलोक में उमा देवी मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय कटिहार में नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थापित शिक्षक रूपेश कुमार साह के विरूद्ध छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, अमर्यादित व्यवहार करने एवं विद्यालय का माहौल खराब करने जैसे गंभीर आरोपों के प्रमाणित होने के आलोक में बिहार नगर निकाय के अंतर्गत अपेक्षित अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी. दोनों शिक्षकों पर प्रमाणितक आरोपों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में 28 दिसम्बर 24 के प्रभाव से निलम्बित किया गया है.
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