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ज्ञानदीप पोर्टल पर 16 जून तक कर सकते है आवेदन

निजी विद्यालयों में कमजोर तबके के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन को विभाग सख्त

कटिहार. मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालय में कमजोर तबके के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग सख्त रुख अख्तियार कर रही है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा मिथिलेश मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान को एक पत्र लिखकर इस दिशा में ठोस पहल करने का निर्देश दिया है. इस विभागीय पत्र के आलोक में शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने जिले के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों इसके अनुपालन का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय पत्रांक 505 दिनांक 15-06-2023 की कंडिका छह एवं इस संदर्भ में समय-समय पर प्रेषित पत्र के आलोक में निर्देशित किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया की जायेगी. इस संदर्भ में विभाग स्तर पर निर्मित पोर्टल पर निर्धारित समय सारणी के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जानी है. पत्र के जरिये यह जानकारी दी गयी है कि इस पोर्टल को एक जून 2024 को गो लिव करने का निर्णय लिया गया है. निजी विद्यालयों में अलाभकारी व आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 25 प्रतिशत नामांकन को लेकर ज्ञानदीप पोर्टल के जरिये 16 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. पत्र के अनुसार 18 से 19 जून तक ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जायेगा. जबकि 20 से 30 जून 2024 तक चयनित छात्रों का सत्यापन एवं विद्यालय में प्रवेश कराया जायेगा. इसके आलोक में निर्देश दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत प्रवेश की ऑनलाईन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ठोस पहल करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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