शहरी क्षेत्रों में अधिक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन
गोगरी : शहरी क्षेत्रों में तीन माह तक लोड से अधिक बिजली खपत करनेवाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटेगा. बिजली कंपनी ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. नयी टैरिफ दर पर होने वाली मीटर रीडिंग में बिल के साथ खपत का भी जिक्र किया जा रहा है. ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी पहले नोटिस देगी. […]
गोगरी : शहरी क्षेत्रों में तीन माह तक लोड से अधिक बिजली खपत करनेवाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटेगा. बिजली कंपनी ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. नयी टैरिफ दर पर होने वाली मीटर रीडिंग में बिल के साथ खपत का भी जिक्र किया जा रहा है. ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी पहले नोटिस देगी. साथ ही स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं से दोगुना फिक्स चार्ज लेगी. यह सिलसिला तीन माह तक चलता रहा और लोड नहीं बढ़ाया गया. ऐसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जायेगा.
ऐसे लगेगा जुर्माना : यदि आपने बिजली कनेक्शन लेते समय दो किलोवाट का लोड लिया था. इसके बाद घर में एसी, फ्रिज, कूलर लगा दिया और लोड नहीं बढ़ाया और आपका खपत दो किलोवाट से बढ़कर पांच किलोवाट हो गया है. ऐसे उपभोक्ताओं से पहले माह में बिजली कंपनी तीन किलोवाट का जुर्माना लेगी.
आयोग के फैसले के अनुसार शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिकिलो वाट 40 रुपये प्रतिमाह फिक्स चार्ज देना है. यानी दो किलोवाट लोड का फिक्स चार्ज बिजली कंपनी 80 रुपये लेती है. अधिक खपत किये जानेवाले तीन किलोवाट का फिक्स चार्ज जुर्माने के साथ 240 रुपये लेगी. यानी कुल फिक्स चार्ज 320 रुपये देने होंगे. दूसरे माह में भी अगर आप लोड से अधिक खपत करते हैं, तो जुर्माना वसूलने के साथ नोटिस दिया जायेगा. तीसरे माह में बिजली कंपनी कनेक्शन काट देगी. इधर िबजली कंपनी पर उपभोक्ताओं के बढ़ते दबाव के कारण इस तरह का नियमा लगाया गया है जिससे उपभोक्ता विद्युत की बचत कर सके. अनावश्यक विद्युत उपयोग से विभाग चिंतित है और लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी अपनी आदत से बाच नहीं आ रहे हैं.