अफीम की खेती करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पंचायत स्तर पर लगाया जायेगा शिविर सभी पंचायतों में प्रचार-प्रसार का निर्देश एसडीओ करेंगे सुनिश्चित उनके क्षेत्र में नहीं हो अफीम की खेती खगड़िया : जिले में कहीं भी चोरी-छिपे अगर कोई अफीम, गांजा और भांग की खेती करता है, तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. अफीम की खेती करते हुए पकड़े जाने पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2017 5:32 AM

पंचायत स्तर पर लगाया जायेगा शिविर

सभी पंचायतों में प्रचार-प्रसार का निर्देश
एसडीओ करेंगे सुनिश्चित उनके क्षेत्र में नहीं हो अफीम की खेती
खगड़िया : जिले में कहीं भी चोरी-छिपे अगर कोई अफीम, गांजा और भांग की खेती करता है, तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. अफीम की खेती करते हुए पकड़े जाने पर वैसे लोगों को सजा दिलायी जायेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के विशेष सचिव ने डीएम को पत्र लिख इसको लेकर कई निर्देश दिये हैं. जानकारी के अनुसार अफीम, गांजा एवं भांग की खेती करने पर भू-धारकों/भूस्वामियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. मालूम हो कि एनडीपी एक्ट की धारा 46 में प्रावधान है कि यदि किसी भू-धारी की जमीन पर अफीम की खेती होती है और वे पकड़े जाते हैं तो वे सजा के हकदार होंगे.
एसडीओ को भी मिला दायित्व
डीएम ने खगड़िया व गोगरी एसडीओ को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं. एसडीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में अफीम की खेती न हो. अगर इस प्रकार के मामला पाया जाता है तो वे विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे. साथ ही लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जायेगा और प्रचार-प्रसार भी होगा.
डीएम ने लिखा पत्र
डीएम जय सिंह ने अवैध रूप से अफीम, गांजा एवं भांग की खेती करने वालों पर पैनी नजर रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. इस संबंध में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि उप समाहर्ता व सभी अंचल अधिकारियों को कहा है कि वे अपने स्तर से इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करें. डीएम ने सभी सीओ को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से अंचल निरीक्षकों व राजस्व कर्मचारियों को सतर्कतापूर्वक सरकारी जमीन की निगरानी करने का आदेश दें. ताकि, वैसी जमीन पर अफीम, गांजा एवं भांग की खेती नहीं हो सके.

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