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शराबी को लगा 50 हजार का जुर्माना

खगड़िया : सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुरबिन्दर सिंह मल्होत्रा ने मंगलवार को एक शराबी को 50 हजार रुपये की अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के मुताबिक बीते 23 जून 2016 को खगड़िया पुलिस ने गौड़ाशक्ति गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे समीर नगर निवासी मिथिलेश सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 13, 2019 7:50 AM
खगड़िया : सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुरबिन्दर सिंह मल्होत्रा ने मंगलवार को एक शराबी को 50 हजार रुपये की अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के मुताबिक बीते 23 जून 2016 को खगड़िया पुलिस ने गौड़ाशक्ति गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे समीर नगर निवासी मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार किया था. पुलिस द्वारा मशीन से जांच के बाद नशे की पुष्टी हुई.
जिसके बाद न्यायालय ने इस घटना में मिथिलेश सिंह की संलिप्ता पाकर दोषी पाते हुए बिहार मद्य प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई हैं. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह का कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा.

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