खगडि़या. सरस्वती पूजा के दौरान प्रतिमा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक धारा 144 लागू रहेगी. यह आदेश सदर एसडीओ सुनील ने जारी किया है.
उन्होंने अपने आदेश पत्र में कहा है कि सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रतिमा स्थल के ईद-गिर्द नशीले पदार्थ, सार्वजनिक स्थल, मंदिर- मसजिद, विद्यालय आदि जगहों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है. इसके लिए 144 धारा लागू किया गया है.