तंबाकू बिक्री पर होगा जुर्माना

परबत्ता. प्रखंड के सभी शिक्षक संस्थानों के सौ गज के दायरे में तंबाकू जनित पदार्थों के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन के पत्रांक 90 दिनांक 6 फरवरी 15 तथा डीपीओ के ज्ञापांक 213 दिनांक 12 फरवरी 15 के अनुसार सभी विद्यालयों तथा कॉलेजों में इसे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2015 10:03 PM

परबत्ता. प्रखंड के सभी शिक्षक संस्थानों के सौ गज के दायरे में तंबाकू जनित पदार्थों के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन के पत्रांक 90 दिनांक 6 फरवरी 15 तथा डीपीओ के ज्ञापांक 213 दिनांक 12 फरवरी 15 के अनुसार सभी विद्यालयों तथा कॉलेजों में इसे लागू करना है. तथा इस बाबत चेतावनी दीवार पर लिखवाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. सौ गज के दायरे में तंबाकू जनित उत्पाद बेचने पर दो सौ रुपयों का दंड आरोपित किया जायेगा.

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