पीडि़त परिवार को दी गयी इंदिरा आवास की स्वीकृति

खगडि़या. गोगरी प्रखंड के राटन गांव के दुष्कर्म पीडि़त के परिजन को प्रशासनिक सहायता मुहैया करायी गयी है. डीएम राजीव रोशन ने बताया कि पीडि़ता के परिजन को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी है. डीएम ने बताया कि पीडि़त परिजन को मुआवजा भी दी जायेगी. बिहार पीडि़त प्रतिकर स्कीम 2014 के तहत पीडि़त परिजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2015 11:04 PM

खगडि़या. गोगरी प्रखंड के राटन गांव के दुष्कर्म पीडि़त के परिजन को प्रशासनिक सहायता मुहैया करायी गयी है. डीएम राजीव रोशन ने बताया कि पीडि़ता के परिजन को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी है. डीएम ने बताया कि पीडि़त परिजन को मुआवजा भी दी जायेगी. बिहार पीडि़त प्रतिकर स्कीम 2014 के तहत पीडि़त परिजन मुआवजे की राशि ले सकेंगे. इसके लिए पीडि़त परिजन को जिला विधिक प्राधिकार को आवेदन देना होगा. डीएम ने बताया कि जिला विधिक प्राधिकार के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होते है. आवेदन पर पहले जांच होती है. जांच रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त होने के बाद पीडि़त परिवार को मुआवजे की राशि दी जाती है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली में निर्भया कांड के बाद ऐसे मामलों में पीडि़त परिवार वित्तीय सहायता व मुआवजा देने के लिए ही यह कानून बनाया गया है.

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