-2004 में इनके विरुद्ध हुआ था आरोप पत्र गठित प्रतिनिधि, खगडि़या चौथम अंचल के सीओ रमण कुमार वर्मा को निंदन की सजा दी गयी है. राज्य स्तर से सीओ के विरुद्ध इस सजा की घोषणा की गयी है. बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 14 (1) के तहत सीओ श्री वर्मा के विरुद्ध निंदन की सजा दी गयी. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने आदेश जारी किया है. विभागीय जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के बहादुरपुर अंचल में पदस्थापित के दौरान ही वर्ष 2011 में वर्तमान चौथम सीओ के विरुद्ध आरोप गठित किया गया था. सूखा गस्त राहत सहायता का वितरण ससमय नहीं कराने तथा अपने वरीय पदाधिकारी को गलत लिखित प्रतिवेदन देने के कारण इनके विरुद्ध प्रपत्र गठित कर राज्य स्तर पर भेजा गया था. इसी मामले में विभाग ने इनसे 14 मार्च 2011 को स्पष्टीकरण मांगा था. पांच मार्च 2013 को इनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी थी. जानकारी के अनुसार विभाग ने दरभंगा के एडीएम को संचालन पदाधिकारी बनाया था. संचालन पदाधिकारी ने आरोपों की सुनवाई करते हुए विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी. इसमें इन्होंने सीओ के विरुद्ध लगे दोनों आरोपों को आंशिक रुप से सत्य पाया. संचालन पदाधिकारी के रिपोर्ट के आलोक राज्य स्तर से सीओ श्री वर्मा के विरुद्ध लघुदंड यानी निंदन की सजा मुकर्रर की . प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दरभंगा जिले के डीएम ने सीओ के विरुद्ध प्रपत्र (क) गठित कर कार्रवाई के लिए राज्य स्तर पर भेजा था.
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चौथम सीओ को मिली निंदन की सजा
-2004 में इनके विरुद्ध हुआ था आरोप पत्र गठित प्रतिनिधि, खगडि़या चौथम अंचल के सीओ रमण कुमार वर्मा को निंदन की सजा दी गयी है. राज्य स्तर से सीओ के विरुद्ध इस सजा की घोषणा की गयी है. बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 14 (1) के तहत सीओ श्री वर्मा के विरुद्ध निंदन […]
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