कोचिंग संस्थानों को निबंधन का आदेश

-25 मार्च तक कराना होगा निबंधन-बीडीओ व बीइओ करेंगे जांच प्रतिपिधि, परबत्ता जिले के उप विकास आयुक्त ने परबत्ता के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज कर प्रखंड में चलने वाले सभी कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने का आदेश दिया है. बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं नियमन ) अधिनियम 2010 के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2015 11:03 PM

-25 मार्च तक कराना होगा निबंधन-बीडीओ व बीइओ करेंगे जांच प्रतिपिधि, परबत्ता जिले के उप विकास आयुक्त ने परबत्ता के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज कर प्रखंड में चलने वाले सभी कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने का आदेश दिया है. बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं नियमन ) अधिनियम 2010 के तहत इसमें कार्रवाई के लिए 10 मार्च को जिला स्तरीय बैठक में लिया था. इसमें प्रखंड अंतर्गत संचालित कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए 25 मार्च तक विहित प्रपत्र में आवेदन दिया जाना अपेक्षित है. इसके लिए डीएम कार्यालय खगडि़या में आवेदन जमा किया जा सकता है. निबंधन प्रदान करने के लिए चार सदस्यीय प्राधिकार का भी गठन किया गया है. इसमें जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीइओ व अंगीभूत महाविद्यालय के एच प्राचार्य शामिल है. तीन वर्षों के बाद नवीकरण के लिए तीन हजार की राशि देना होगा. छात्र छात्राओं को संस्थान से किसी प्रकार से शिकायत होने की स्थिति में एक समिति द्वारा इसका निवारण किया जायेगा. इस समिति में एसडीओ, एसडीपीओ, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे. वहीं व्यक्ति कोचिंग संस्था द्वारा इस कानून के तहत की गयी कार्रवाई के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा.

Next Article

Exit mobile version