आयुक्त ने दिया सक्षम न्यायालय जाने का निर्देश

खगडि़या. वर्षों से लंबित भूमि विवाद के एक मामले में मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त ने विवाद को पटाक्षेप कर दिया है. आयुक्त ने दोनों पक्ष को सक्षम न्यायालय जाने का निर्देश दिया. विवाद को लेकर मिली जानकारी के अनुसार जलकौड़ा निवासी शेखर कयूम की पत्नी बीबी पलटी ने अपनी पुत्री अम्बीया खातून को 11 कट्ठा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2015 10:03 PM

खगडि़या. वर्षों से लंबित भूमि विवाद के एक मामले में मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त ने विवाद को पटाक्षेप कर दिया है. आयुक्त ने दोनों पक्ष को सक्षम न्यायालय जाने का निर्देश दिया. विवाद को लेकर मिली जानकारी के अनुसार जलकौड़ा निवासी शेखर कयूम की पत्नी बीबी पलटी ने अपनी पुत्री अम्बीया खातून को 11 कट्ठा जमीन दान दिया था, लेकिन ग्रामीण मो असलम उक्त भूमि पर विवाद करने लगे. लाचार होकर अम्बीया ने डीएम के जनता दरबार में उसकी शिकायत की थी. डीएम ने उक्त आवेदन डीसीएलआर को स्थानांतरित कर दिया. ताकि भूमि सुधार अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई का निर्देश दिया. डीसीएलआर के न्यायालय में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए. इसके कारण दान पत्र के आधार पर वादिनी के दावा को सही माना गया. इस आदेश से असंतुष्ट प्रतिवादी असलम ने आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर किया. जहां कमिश्नर ने उभयपक्ष को समक्ष न्यायालय में जाने का निर्देश दिया है तथा कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व उक्त विवादित जमीन पर शांति कायम रखने का भी आदेश दिया है.

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