खगडि़या. राजस्व कर्मचारी शैलेंद्र कुमार भगत को दंडित किया गया है. डीएम राजीव रोशन ने दाखिल खारिज में गड़बड़ी के आरोप में बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के आलोक में श्री भगत को दो अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना न्यूनतम वेतन देने का दंड निर्धारित किया है. मिली जानकारी के मुताबिक श्री भगत वर्तमान में परबत्ता अंचल में पदस्थापित है. परबत्ता सीओ को डीएम ने राजस्व कर्मचारी के सेवा पुस्तिका में आदेश दर्ज करने का निर्देश दिया है .ताकि इसका अनुपालन किया जा सके. विभागीय जानकारी के मुताबिक उक्त हल्का कर्मचारी पर एक ही जमीन की जमाबंदी से दो बार दाखिल खारिज करने के आरोप में आरोप पत्र गठित किया गया था. जिसका पंचायती राज पदाधिकारी सियाराम सिंह ने सुनवाई की थी. इन्हीं के रिपोर्ट के आलोक में डीएम ने यह फैसला सुनाया है.
BREAKING NEWS
राजस्व कर्मचारी को किया गया दंडित
खगडि़या. राजस्व कर्मचारी शैलेंद्र कुमार भगत को दंडित किया गया है. डीएम राजीव रोशन ने दाखिल खारिज में गड़बड़ी के आरोप में बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के आलोक में श्री भगत को दो अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना न्यूनतम वेतन देने का दंड निर्धारित किया है. मिली जानकारी के मुताबिक […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement