मारपीट में चार लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा

खगड़िया : मारपीट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीसी वर्मा ने सोमवार को चार लोगों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. परबत्ता थाना क्षेत्र के विशौनी गांव निवासी पिंटू कुमार मिश्र ने 28 सितंबर, 2002 को परबत्ता थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी कि वे महेशखूंट से घर विशौनी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2015 7:40 AM
खगड़िया : मारपीट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीसी वर्मा ने सोमवार को चार लोगों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. परबत्ता थाना क्षेत्र के विशौनी गांव निवासी पिंटू कुमार मिश्र ने 28 सितंबर, 2002 को परबत्ता थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी कि वे महेशखूंट से घर विशौनी जा रहे थे.
इसी दौरान महेसलेट मोड़ पहुंचने पर सलारपुर निवासी नरेश यादव, कामो यादव उर्फ कामेश्वर यादव, अनिल यादव तथा रंजन यादव लाठी डंडा व हथियार से लैस हो कर घेर लिये तथा उनके चाचा गौकरण मिश्र के साथ मारपीट करने लगे. इससे चाचा गौकरण मिश्र जख्मी हो गये और उनका पैर टूट गया. न्यायालय ने उक्त चारों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर सजा सुनायी.

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