डीएम को आरटीआइ की समीक्षा करने के नर्दिेश
डीएम को आरटीआइ की समीक्षा करने के निर्देश प्रतिनिधि, खगड़ियाडीएम को सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने सूचना के अधिकार अधिनियम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देने पर आयुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग ऐसा महसूस कर रहा है कि खगड़िया जिले में बड़े पैमाने […]
डीएम को आरटीआइ की समीक्षा करने के निर्देश प्रतिनिधि, खगड़ियाडीएम को सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने सूचना के अधिकार अधिनियम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देने पर आयुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग ऐसा महसूस कर रहा है कि खगड़िया जिले में बड़े पैमाने पर आरटीआइ के तहत दिये गये आवेदन लंबित हैं. इसका निष्पादन नहीं हो रहा है. यानी सूचना नहीं दिये जाने की बातें सामने आ रही हैं. मुख्य सूचना आयुक्त श्री सिन्हा ने डीएम को आरटीआइ की नियमित रूप से समीक्षा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. हालांकि इस मामले में लोक सूचना पदाधिकारी गोगरी सीओ थे, जिन्हें सूचना नहीं देने के कारण 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया था. सीओ ने तीन वर्ष बाद भी आवेदक को सूचना नहीं दी थी. इस कारण इन पर कार्रवाई करते हुए डीएम को इस कानून की नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा गया है. दो मामले में पीआइओ से स्पष्टीकरणदो अलग-अलग मामले में मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने डीएम कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है. आयुक्त ने स्पष्टीकरण के जवाब के साथ लोक सूचना पदाधिकारी को अगली सुनवाई यानी चार जनवरी को आयोग में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. जिले के एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने डीएम के सरकारी बैंक खाते सहित सर्वाधिक सरकारी बैंक खाते वाले पदाधिकारी की सूचना के अलावे पूर्व डीपीएम के विरुद्ध की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगी थी. सूचना नहीं मिलने की शिकायत पर आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी के सूचना देने के अलावे स्पष्टीकरण पूछा है कि अबतक सूचना नहीं देने के कारण क्यों नहीं इनपर 25 हजार अर्थदंड लगाया जाय.