हत्या के मामले में दो को उम्र कैद

खगड़िया : परबत्ता थाना क्षेत्र के नया गांव सतखुट्टी निवासी गौतम कुणाल की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मिली जानकारी के अनुसार, परबत्ता के नयागांव सतखुट्टी निवासी गौतम कुमार की हत्या 27 नवंबर, 2012 को कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 17, 2015 2:30 AM

खगड़िया : परबत्ता थाना क्षेत्र के नया गांव सतखुट्टी निवासी गौतम कुणाल की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मिली जानकारी के अनुसार, परबत्ता के नयागांव सतखुट्टी निवासी गौतम कुमार की हत्या 27 नवंबर, 2012 को कर दी गयी थी. मृत कुणाल के पिता सुनील कुमार सिंह ने परबत्ता थाने में आवेदन देकर कहा था कि उनका पुत्र कुणाल सुबह खेत में घूमने जा रहा था.

तभी रामशरण सिंह के खेत के पास पहुंचने पर लगभग एक दर्जन आदमी उसे घेर लिये. स्थिति को भांपते हुए कुणाल अपने मोबाइल फोन से लोगों को सूचित करने लगा. इसी बीच कमल सिंह ने अपने कमर से थ्री नट निकाल कर कुणाल की छाती में गोली मार दी. गोली लगने से वह वहीं छटपटाते हुए गिर गया. सूचक हल्ला करते हुए भाग गये.

इस कांड में न्यायालय ने अभियुक्त कमल सिंह एवं मणिकांत सिंह दोनों नया गांव सतखुट्टी निवासी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोनों को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि मृत के पिता को दी जायेगी. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जेपी यादव एवं बचाव पक्ष की ओर शंभु प्रसाद सिन्हा ने बहस में भाग लिया.

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