चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा

चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा मामला गंगौर ओपी क्षेत्र के रानी सकरपुरा का30 दिसंबर, 2012 को कुद्दूस की गोली मार कर हुई थी हत्यान्यायालय ने रानी सकरपुरा के चार आरोपियों को सुनायी सजा प्रतिनिधि, खगड़ियागंगौर ओपी क्षेत्र के रानी सकरपुरा गांव निवासी मो कुद्दूस की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2015 9:31 PM

चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा मामला गंगौर ओपी क्षेत्र के रानी सकरपुरा का30 दिसंबर, 2012 को कुद्दूस की गोली मार कर हुई थी हत्यान्यायालय ने रानी सकरपुरा के चार आरोपियों को सुनायी सजा प्रतिनिधि, खगड़ियागंगौर ओपी क्षेत्र के रानी सकरपुरा गांव निवासी मो कुद्दूस की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने शुक्रवार को चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. रानी सकरपुरा निवासी मो कुद्दूस की हत्या अभियुक्तों ने 30 दिसंबर, 2012 को कर दी थी. हत्या के बाद मृत की पत्नी अनबरी खातून ने गंगौर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि 30 दिसंबर को वह अपने एक बच्चे एवं पति के साथ इमली स्टेशन उतरी. जब वे लोग अशरफी साह के घर के निकट पहुंचे, तो अचानक नरेश महतो उर्फ कोको महतो, सचिन कुमार महतो, सुनील रस्तोगी, मनोज चौधरी सभी रानी सकरपुरा निवासी रास्ता घेर लिये तथा बोले कि यही कुद्दूस है. इसे गोली मार दो. इसके बाद नरेश महतो ने अपने पास से थ्री नट निकाला और उसके पति कुद्दूस के सिर में गोली मार दी. अन्य लोगों ने भी अंधाधुंध गोली चलायी. जो कुद्दूस के पेट, केहुनी, गाल में लगी. इससे कुद्दूस की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी. बाद में कुद्दूस को घसीटते हुए सभी अभियुक्त ले जाकर आगे छोड़ दिये. उन्होंने सूचिका पर भी गोली चलायी, लेकिन वह अपने बच्चे को लेकर भाग गयी. न्यायालय ने उक्त चारों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता भाषा नंद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

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