डीजे बजाने से पहले संचालकों को प्रशासन से लेनी पड़ेगी अनुमति

तय समय के बाद डीजे बजा, तो… सुबह छह बजे से रात के दस बजे तक ही डीजे बजाने की प्रशासन ने दी अनुमति एसडीओ ने अपनाया कड़ा रुख, डीजे संचालकों के साथ बैठक में दिये निर्देश खगड़िया : अब सुबह के छह बजे से रात के दस बजे तक ही डीजे बज पायेंगे. वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 10, 2016 1:45 AM

तय समय के बाद डीजे बजा, तो…

सुबह छह बजे से रात के दस बजे तक ही डीजे बजाने की प्रशासन ने दी अनुमति
एसडीओ ने अपनाया कड़ा रुख, डीजे संचालकों के साथ बैठक में दिये निर्देश
खगड़िया : अब सुबह के छह बजे से रात के दस बजे तक ही डीजे बज पायेंगे. वह भी प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद. देर रात तक डीजे बजाते पकड़े जाने पर कार्रवाई तय मानिये. एसडीओ शिव कुमार शैव ने डीजे मालिकों के साथ बैठक में कहा कि बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले पर कार्रवाई होगी. एक अनुमंडल क्षेत्र से दूसरे अनुमंडल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले डीजे वालों को दोनों अनुमंडल पदाधिकारी से स्वीकृति लेना अनिवार्य बना दिया गया है.
उन्होंने कहा कि अस्पताल तथा गैर सरकारी-सरकारी शिक्षण संस्थानों के समीप डीजे बजाने को प्रतिबंधित किया गया है. निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा. मौके पर जिले के अधिकांश डीजे संचालक मौजूद थे. उधर, इस प्रशासनिक निर्देश से लोगों में खुशी है. कारण, कभी-कभी शादी-विवाह के मौकों पर रात भर डीजे बजता रहता है, िजससे आसपास के लोगों की नींद हराम हो जाती है. यदि घर में मरीज है तो उसे और ज्यादा परेशानी होती है.

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