सूचना नहीं दी, तो लगेगा जुर्माना

खगड़िया : पर्यवेक्षिका के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित मांगी गई सूचना आधी अधूरी देने के कारण राज्य सूचना आयुक्त अरूण कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए डीएम कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को 30 दिनों के अंदर पूर्ण सूचना देने का निर्देश दिया है. अन्यथा आरटीआई की धारा 20 (1) के तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 29, 2016 5:59 AM

खगड़िया : पर्यवेक्षिका के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित मांगी गई सूचना आधी अधूरी देने के कारण राज्य सूचना आयुक्त अरूण कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए डीएम कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को 30 दिनों के अंदर पूर्ण सूचना देने का निर्देश दिया है. अन्यथा आरटीआई की धारा 20 (1) के तहत कार्रवाई किये जाने की बातें उन्होने कही है.उल्लेखनीय है कि लोक सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध धारा 20(1) के तहत ही अर्थदण्ड लगाया जाता है.

जानकारी के मुताबिक जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जिले में बहाल महिला पर्यवेक्षिकाओं की संख्या तथा इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित सूचना मांगी थी. जिसके जवाब में लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा यह बताय गया कि 46पर्यवेक्षिकाएं बहाल है तथा 22 के ही शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच संबंधित संस्थान से कराई गई है. शेष बचे पर्यवेक्षिका के शैक्षणक प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित सूचना देने का आदेश सचूना आयूक्त के द्वारा दिया गया है.

विभागीय सूत्र के मुताबिक 11 सेविकाओं को प्रमोशन देकर पर्यवेक्षिका बनाया गया है तथा 34 नये अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. इनकी बहाली तीन वर्ष पूर्व ही की गयी है, लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी आधे से आधिक पर्यवेक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों की जांच अब तक नहीं हो पाई है. यहां सवाल यह भी उठता है कि जब प्रमाण पत्र की जांच ही नहीं हुई है तो कैसे इनके मानदेय का भुगतान किया जा रहा है.

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