प्रत्याशियों को लाउडस्पीकर से प्रचार के लिए लेना होगा परमिशन

प्रत्याशियों को लाउडस्पीकर से प्रचार के लिए लेना होगा परमिशन गोगरी . पंचायत चुनाव में अब प्रत्याशियों को बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. अनुमति मिलने के बाद हीं निर्धारित समय के अनुसार हीं प्रत्याशी लाउडस्पीकर का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2016 12:00 AM

प्रत्याशियों को लाउडस्पीकर से प्रचार के लिए लेना होगा परमिशन गोगरी . पंचायत चुनाव में अब प्रत्याशियों को बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. अनुमति मिलने के बाद हीं निर्धारित समय के अनुसार हीं प्रत्याशी लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकते है. इस दौरान ध्वनि की सीमा का भी ख्याल रखने का आदेश दिया गया है. प्रत्याशियों को जुलूस निकालने के लिए भी आदेश लेना होगा. जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित रहने पर कार्रवाई होगी. निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जुलूस का रास्ता निर्धारित होना चाहिए ताकि यातायात में कोई बाधा न हो. जिस मुहल्ले से होकर जुलूस गुजरेगा वहां लागू निशेधात्मक आदेश का पहले पता लगाया जाये एवं पूरी तरह से इसका अनुपालन किया जाये. इस दौरान यातायात नियमों एवं प्रतिबंधों का भी अनुपालन करने की हिदायत दी गयी है. कोई भी प्रत्याशी चुनाव के दौरान एक दूसरे पर दोषारोपण या आरोप प्रत्यारोप नहीं लगायेंगे. ऐसा होने पर संबंधित प्रत्याशी पर कार्रवाई की जायेगी. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य सरकारी आवास का उपयोग नहीं करेंगे. सत्तारुढ दल या सरकार की उपलब्धियों की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से कोई प्रत्याशी जारी नहीं कर सकेंगे.प्रत्याशी द्वारा वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधार शिला रखना, नयी सड़कों के निर्माण आदि कार्य का वचन देना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. सरकारी वाहनों या मशीनों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधित कार्यो में नहीं करने का आदेश दिया गया है. वित्तीय अथवा अन्य कोई प्रलोभन देने वाले प्रत्याशियों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

Next Article

Exit mobile version