बीडीओ के विरुद्ध जांच का निर्देश

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By Prabhat Khabar Digital Desk | February 5, 2014 3:38 AM

-दो लाभुकों को एक ही जमीन पर इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति देने का मामला

खगड़ियाः इंदिरा आवास योजना मामले में गोगरी प्रखंड के बीडीओ नौशाद आलम के विरुद्ध जांच के निर्देश दिये गये हैं. अधिवक्ता जितेंद्र नाथ मिश्र की शिकायत पर ग्रामीण विकास विभाग ने डीएम को जांच के निर्देश दिये हैं. यह जानकारी विभाग के उपसचिव महेंद्र भगत ने दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, वासुदेवपुर निवासी श्री मिश्र ने उक्त पंचायत के ही दो लाभुकों को एक ही जमीन पर इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति देने की शिकायत की थी. उनका कहना था कि वासुदेव पुर पंचायत में वर्ष 2004-05 में पहले आशा देवी को खाता संख्या 140 व खेसरा संख्या 312 की जमीन पर इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति दी गयी थी. जबकि वर्ष 2009-10 में इसी खाता खेसरा की जमीन पर उक्त लाभुक की सास हीरा देवी को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी. अब उनकी जमीन पर गलत तरीके से आवास बनाया जा रहा है.

प्रधान सचिव को दिये आवेदन में आवेदक ने बताया कि पहले इसकी शिकायत गोगरी बीडीओ से की थी, किंतु कार्रवाई नहीं गयी. शिकायतकर्ता के आवेदन पर विभाग ने जांच के निर्देश दिये हैं.

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