दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनायी 20 वर्षों की सजा

मामला बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के आला पोखर का कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुपति सिंह की अदालत में शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त अफसर आलम को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 363, 366ए तथा 376 एवं पॉक्सो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2016 8:26 AM
मामला बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के आला पोखर का
कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुपति सिंह की अदालत में शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त अफसर आलम को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 363, 366ए तथा 376 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर सुनायी गयी है. अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में न्यायालय ने अलग-अलग सजा का निर्धारण किया है. धारा 363 के तहत सात वर्ष, धारा 366 के तहत 10 वर्ष तथा धारा 376 के तहत 20 वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है.
इसी तरह सभी धाराओं में अर्थदंड भी अभियुक्त को लगाया गया है. बलिया बेलौन थाना अंतर्गत आला पोखर निवासी व्यक्ति ने अपने फर्द बयान में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी शौच करने गयी थी. देर होने पर काफी खोजबीन की, तो पता चला कि अपने ही गांव आला पोखर के अभियुक्त मो अफसर आलम, मो मंजूर, मो मोजीबुर्र रहमान तथा मो जुबेर उसका अपहरण कर बंगाल ले गये हैं. उसके बाद उसे मुंबई भी ले गये. इस क्रम में उसके साथ अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. इस मामले में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त मो मंजूर, मो मोजीबुर्र रहमान तथा मो जुबेर को न्यायालय ने बरी कर दिया.

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