उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति बनें जागरूक

उपभोक्ता संरक्षण परिषद की पहली बैठक में बोले डीएम खगड़िया : एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है जो न केवल स्वयं को शोषण से मुक्त रखता है बल्कि वह सम्पूर्ण निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता एवं जबावदेही को बढ़ावा देता है. उक्त बातें जिलाधिकारी जय सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रथम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2016 5:39 AM

उपभोक्ता संरक्षण परिषद की पहली बैठक में बोले डीएम

खगड़िया : एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है जो न केवल स्वयं को शोषण से मुक्त रखता है बल्कि वह सम्पूर्ण निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता एवं जबावदेही को बढ़ावा देता है. उक्त बातें जिलाधिकारी जय सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रथम बैठक में कही. उन्होंने कहा कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जायेगा. डीएम ने बैठक में अपने विचार रखते हुए कहा कि व्यावसायिकता एक हद तक जरूरी है
लेकिन इतना न हो कि नैतिक एवं चारित्रिक पतन होने लगे. लेकिन खाने-पीने की चीजों के अलावे दवाओं में भी मिलावट नैतिक पतन की ओर संकेत करते हैं. ऐसे में इन कुकृत्यों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है. उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हमारी प्रशासनिक एवं नैतिक जिम्मेवारी है. बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती ने कहा कि उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा जाता है लेकिन असलियत में उपभोक्ता आज भी ठगा जा रहा है.
जब तक कंज्यूमर बिहैवियर में बदलाव नहीं होगा तब तक परेशानी हमेशा बनी रहेगी. वहीं, अलौली विधायक चंदन राम ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान बाजारवादी व्यवस्था में लोगों की जरूरत के साथ-साथ वस्तुओं की सुविधायें भी बढ़ गई है. नई-नई वस्तुओं के साथ-साथ ठगी एवं धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं. विज्ञापनों के चकाचौंध में उपभोक्ता दिग्भ्रमित हो जाते है. ऐसे में जागरूकता के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में सख्त कार्रवाई भी होने चाहिए.
बैठक में मुख्य रूप से बाजार में होने वाले जमाखोरी, कालाबजारी, मिलावटी एवं नकली वस्तुओं की बिक्री, नाप-तौल में अनियमिता, रसीद नहीं देना इत्यादि मुददों पर विस्तृत समीक्षा की गई. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इन परिस्थियों में प्रशासन द्वारा निरंतर छापेमारी की जाती है. उन्होनें कहा कि ग्राहक के सुविधा एवं उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने उपभोक्ता अदालतें बनाई है. जिसमें ग्राहकों के अधिकारों के मुताबिक उन्हें इन मामलों में न्याय दिलाया जाता है
और उत्पादनकर्त्ता, दुकानदार या वस्तु बेचने वाले से ग्राहकों को हर्जाना भी दिलाया जाता है. बहरहाल परिषद की प्रथम बैठक में परिषद के सदस्यों के साथ-साथ सभी वरीय पदाधिकारियों ने सम्मिलत रूप से इस बात पर बल दिया कि बाजारवाद की इस माहौल में उपभोक्ताओं की हीतों की रक्षा प्रशासनिक एवं न्यायिक फोरम के साथ-साथ गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाई जाय ताकि उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा मजबूती पूर्वक हो सके. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी डी़एन झा, दोनो अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी कमल सिंह के साथ-साथ परिषद के सभी सदस्य मौजूद थे

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