हत्या मामले में पांच को उम्रकैद

खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने सोमवार को हत्या के आरोप में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 13 नवंबर 2012 की शाम 8 बजे अलौली प्रखंड के बहादुरपुर निवासी छठ्ठू मुखिया व सागर मुखिया अपने खेत से घर वापस आ रहे थे. इसी दौरान हथियार से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2017 6:27 AM

खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने सोमवार को हत्या के आरोप में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 13 नवंबर 2012 की शाम 8 बजे अलौली प्रखंड के बहादुरपुर निवासी छठ्ठू मुखिया व सागर मुखिया अपने खेत से घर वापस आ रहे थे. इसी दौरान हथियार से लैस एक दर्जन नक्सलियों ने उन लोगों को घेर लिया तथा दोनों को घसीटते हुए चौड़ में ले गया. दूसरे दिन हॉकर लोगों ने जानकारी दी कि सागर मुखिया व छठ्ठू मुखिया की हत्या हो गयी है.

शव खेत में पड़ा हुआ है. इसकी जानकारी छठ्ठू मुखिया के पुत्र राजकुमार मुखिया ने अलौली थाने में दी. नक्सलियों द्वारा 25-25 हजार रुपये रंगदारी की मांग की जा रही थी. मृतक को धमकी दिया जा रहा था कि यदी रंगदारी की राशि नहीं दोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा. नहीं देने पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. न्यायालय ने इस घटना में औरंगाबाद जिला निवासी कामेश्वर यादव उर्फ सुभाष यादव उर्फ लंबु, उखड़ा निवासी बिजल यादव, बहादुरपुर मुखिया विजय मुखिया, मनोज यादव, संदीप यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से जर्नादन यादव व बचाव पक्ष की ओर से प्रमोद सिंह, प्रभाष कुमार एवं राजनंदन प्रसाद ने अपना-अपना पक्ष रखा.

लगाया गया 50-50 हजार का जुर्माना भी
13 नवंबर 2012 को
घटी थी घटना
रंगदारी नहीं देने पर
की गयी थी हत्या

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