प्रतिनिधि, खगड़िया
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के फसल क्षति होने पर राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है. इस योजना के तहत अब विभिन्न प्रकार की सब्जियों की फसलों को भी शामिल किया गया है. पूर्व में इस जिले के लिये धान, गेहूं, मक्का व सोयाबीन की फसल को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए शामिल किया गया था, लेकिन पिछले साल सब्जियों की फसलों को भी फसल सहायता योजना में शामिल किया गया है. जिले के किसानों को सब्जी के प्रतिकूल मौसम में उत्पादन में हानि होती है तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जायेगी. नुकसान की स्थिति में उन्हें सहायता तभी मिलेगी, जब किसान अपने फसल का रजिस्ट्रेशन करायेंगे. बताते चलें कि सहकारिता विभाग के द्वारा अभी आवेदन जमा करने की तिथी निर्धारित नहीं की गयी है, लेकिन खरीफ फसल के लिये जल्द ही आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित किये जाने की संभावना है. खरीफ मौसम में धान, मक्का, सोयाबीन के साथ- साथ सब्जी लगाने वाले किसान इस योजना के तहत आवेदन दे सकेंगे.
तीन श्रेणी के किसान होंगे लाभान्वित.
अधिकतम दो एकड़ का मिलेगा मुआवजा
जानकारी के मुताबिक फसल/उत्पादन प्रभावित होने की स्थिति में किसानों को अधिकतम दो एकड़ भूमि के लिए सहायता राशि दी जाएगी. 20 प्रतिशत से कम फसल नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 75 सौ रुपये किसानों को मिलेंगे. इसी तरह 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये आर्थिक सहायता किसानों को दी जायेगीडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है